खरीफ की बुआई के लिए इस वर्ष साहूकारों से लिया गया 48 करोड़ का कर्ज

अमरावती खरीफ की बुआई के लिए इस वर्ष साहूकारों से लिया गया 48 करोड़ का कर्ज

Tejinder Singh
Update: 2021-11-11 11:14 GMT
खरीफ की बुआई के लिए इस वर्ष साहूकारों से लिया गया 48 करोड़ का कर्ज

डिजिटल डेस्क, अमरावती। गत वर्ष बड़े पैमाने पर फसले बर्बाद होने की वजह से किसानों के सामने नकदी को लेकर बड़ा संकट निर्माण हो गया था। खरीफ के मौसम की बुआई के लिए एक ओर जहां किसानों ने बडे़ पैैमाने पर बैकों से कर्ज लिया है तो वहीं दूसरी ओर साहूकारों से कर्ज लेने में भी किसान पीछे नहीं रहे है। 20 जनवरी तक जिले भर में कुल 98 हजार 753 किसानों की ओर से 48 करोड़ 89 लाख 34 हजार रुपए का कर्ज लिया है। इस तरह की जानकारी सहकार विभाग से प्राप्त हुई है। जिले में कुल 572 अनुमति धारक साहूकार मौजूद है। लेकिन जो जानकारी मिली है इसके अनुसार इनमें से एक भी साहूकार ने किसान को कृषि कर्ज नहीं दिया है। कर्ज लेनेवाले किसानों में से  अलावा 97 हजार 152 किसानों ने 43 करोड 38 लाख 19 हजार रुपए अपनी संपत्ति को गिरवी रख कर्ज उठाया है। जबकि 1900 से अधिक किसानों ने 5 करोड 68 हजार रुपए का कर्ज बिना संपत्ति गिरवी रखे हासिल किया है। इस तरह कुल 98 हजार 753 किसानों की ओर से 48 हजार 98 लाख 34 हजार रुपए का कर्ज लिया गया है। जानकारी के अनुसार अमरावती जिले में अनुमति धारक साहूकारों की तुलना में बड़ी संख्या में अवैध साहूकारों द्वारा कर्ज बांटा गया है। साहूकारी अधिनियम 2014 की धारा 16 के अनुसार जिले में 302 प्रकरण दाखिल किए गए हैं। जिनमें से 258 मामलों में अधिनियम की धारा 16 के तहत कर्ज प्रक्रिया व दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इनमें से 48 मामले अब भी लंबित है। जबकि अन्य मामलों में सहकार विभाग को कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। 26 लोगों को अवैध साहूकारी करते हुए पाया गया है। उनमें से 29 के विरुध्द अपराधिक मामला दर्ज किए जाने की जानकारी सहकार विभाग की ओर से प्राप्त हुई है। 

साहूकार से परेशान 30 फीसदी किसानों ने की आत्महत्या 

जिले भर में वर्ष 2021 के दौरान 280 किसानों ने आत्महत्या की है। इन आत्महत्याग्रस्त किसानों में करीब 30 प्रतिशत किसानों की आत्महत्या के पीछे साहूकारी कर्ज को कारण बताया गया है। साहूकारों द्वारा कर्ज वसूल किए जाने की प्रक्रिया के चलते बड़े पैमाने पर किसान त्रस्त होते हैं। लेकिन नकदी का संकट हल करने के लिए यही उपाय भी किसानों के लिए सबसे सरल दिखाई देता है। 

अनुमति लेना जरूरी

राज्य में बिना अनुमति किसानों की जमीन गिरवी रख उस पर कर्ज उपलब्ध करानेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधान है। केवल सहकार विभाग द्वारा अधिकृत साहूकारी कर्ज उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे मामलों में किसानों को भी सतर्क रहना जरूरी है। 

अवैध साहूकारों पर दर्ज करते हैं मामले 

सुधीर मानकर, सहकार अधिकारी के मुताबिक जिले में किसी भी स्थान पर बिना अनुमति के साहूकारी करनेवालों की जानकारी मिलने पर सहकार विभाग द्वारा मामले की गहन जांच की जाती है। इस जांच में अवैध साहूकारी का मामला पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की जाती है। 

 

 


 

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