ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी पर हमला कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कृत्य: हाईकोर्ट

ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी पर हमला कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कृत्य: हाईकोर्ट

Anita Peddulwar
Update: 2019-06-01 12:43 GMT
ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी पर हमला कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कृत्य: हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी के साथ मारपीट न सिर्फ पुलिस बल के मनोबल को प्रभावित करता है बल्कि कानून व्यवस्था पर भी विपरीत असर डालता है। बांबे हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के मामले में एक महिला आरोपी की ओर से दायर अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान यह बात कही है। 

आरोपी महिला इरेन चेटियर व उसके पति का मीरा रोड इलाके में कार पार्किंग को लेकर पुलिसकर्मी के साथ विवाद हुआ था। आरोपी द्वरा अपनी कार खड़ी करने के कारण अन्य वाहनों का आवगमन प्रभावित हो रहा था। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो रही थी। इसे देखते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस हेड कांस्टेबल ने आरोपी के पति से कार हटाने को कहा। इसके बाद पुलिसकर्मी, आरोपी महिला व उसके पति के बीच बहस शुरु हो गई। इस दौरान महिला के पति ने पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी।  घटना के बाद पुलिसकर्मी ने महिला व उसके पति के खिलाफ मीरा रोड पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 323, 504 व 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आरोपी महिला चेटियर ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। 

अवकाशकालीन न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ के सामने आरोपी महिला के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान महिला के वकील ने कहा कि पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी के मामले में मेरे मुवक्किल के पति की ज्यादा भूमिका है। जिन्हें जामनत मिल चुकी है। इसलिए मेरे मुवक्किल को जमानत प्रदान की जाए। जबकि अभियोजन पक्ष ने आरोपी महिला की जमानत का विरोध किया। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि नि:संदेह ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी के साथ मारपीट न सिर्फ पुलिस बल के मनोबल को प्रभावित करता है बल्कि कानून व्यवस्था की शुचिता पर भी विपरीत असर डालता है। चूंकि इस मामले में आरोपी महिला है। इसलिए हम उसे 15 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान करते हैं लेकिन वह मामले को लेकर आरोपपत्र दायर होने तक दो महीने की अवधि तक महिने के पहले सोमवार को काशीमिरा पुलिस स्टेशन में सुबह 11 से 1 बजे के बीच उपस्थित रहे। न्यायमूर्ति ने आरोपी महिला को मामले से जुड़े सबूतों के साछ छेड़छाड न करने का निर्देश दिया है। 

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