ऐसे आरोपी के खिलाफ चलेगा पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा

ऐसे आरोपी के खिलाफ चलेगा पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा

Anita Peddulwar
Update: 2020-07-08 14:12 GMT
ऐसे आरोपी के खिलाफ चलेगा पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। यदि आरोपी पर पॉक्सो व जाति उत्पीड़न से जुड़े कानून के तहत आरोप है, तो उसके खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुसूचित की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को सशर्त जमानत प्रदान करते हुए यह बात स्पष्ट की हैं। इस मामले में आरोपी के खिलाफ बाल यौन अपराध सरंक्षण कानून (पॉक्सो) व जाति उत्पीड़न कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले से जुड़े तथ्यो व कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति भारती डागरे ने कहा कि यह मामला पॉक्सो कोर्ट में चलाया जाएगा। क्योंकि पॉक्सो विशेष कानून हैं।  

इससे पहले पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया था। लिहाजा आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति ने कहा कि ऐसे प्रकरण में आरोपी को अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम के अंतर्गत जमानत के लिए अपील दायर करने की जरुरत नहीं है। इस तरह के मामले की सुनवाई करने का हाईकोर्ट के पास विशेष अधिकार होता हैं। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। 

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