अदालत ने थानेदार पर 2 हजार का जुर्माना, राशि जमा कराने एसपी को निर्देश

अदालत ने थानेदार पर 2 हजार का जुर्माना, राशि जमा कराने एसपी को निर्देश

Bhaskar Hindi
Update: 2019-07-13 09:01 GMT
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डिजिटल डेस्क, सतना। गंभीर प्रकरणों में लापरवाही और अदालती आदेश की अनदेखी पर नागौद के प्रथम अपर सत्र अदालत ने सिंहपुर थानेदार पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश डीके शर्मा की अदालत ने जुर्माना राशि थानेदार के वेतन से काटकर विधिक सेवा प्राधिकारण नागौद में जमा कराने का निर्देश एसपी सतना को दिया है। दरअसल प्रथम अपर सत्र अदालत में वर्ष 2012 से राज्य विरुद्ध कमलेश उर्फ नंदलाल एवं अन्य का प्रकरण विचाराधीन है। मामला कई तारीखों से अभियोजन साक्ष्य के लिए नियत चला आ रहा है, लेकिन साक्षी उपस्थित नहीं हो रहे। साक्षियों की उपस्थिति के लिए न्यायालय ने सिंहपुर के थानेदार सतीश मिश्रा को सम्मन प्रेषित किया। लेकिन साक्षी हल्का पटवारी रंगलाल और गीता के सम्मन तामील नहीं किए गए। अदालत ने थाना प्रभारी की लापरवाही और उपेक्षा पर प्रकरण में अभियोजन पर 2 हजार का जुर्माना लगाया और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। अदालत ने हर्जाना राशि थानेदार के 2019 के माह जुलाई के वेतन से 2 हजार रुपए काटकर विधिक सेवा प्राधिकरण नागौद के जमा कर रसीद प्रकरण में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश का पालन सुनिश्चित किए जाने का निर्देश एसपी को दिया है।

हत्यारे भाइयों को आजीवन कारावास

चचेरे भाई की हत्या कर दुर्घटना का रूप देने के प्रस्तुत एक मामले में दोष सिद्ध पाए गए भाइयों को अदालत ने अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश आरके सोनी की अदालत ने हत्यारे चचेरे भाइयों पर 12-12 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार मृतक और आरोपी आपस में चचेरे भाई है। आरोपी मृतक की तरक्की से जलते थे और उससे ईर्षा रखते थे। 23 और 24 मार्च 2016 की दरम्यानी रात में दोनों आरोपी मृतक राजेन्द्र कचेर की बाबूपुर में मारपीट कर हत्या कर दिया। आरोपियों ने हत्या को दुर्घटना के रूप में देने के लिए मोटर सायकिल में मृतक की लाश रखकर जय अम्बे दाल मिल के पास फेंक दिया। आरोपियों ने वहीं पर मोटर सायकिल भी फेंक दिया। घटना की सूचना संजय शुक्ला पिता लालमन शुक्ला ने पुलिस को दी। कोलगवां थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की और जांच में हत्या का सबूत पाए जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर भादवि की धारा 302, 207 और 34 का आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने हत्या और सबूत मिटाने का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी कमलेश कचेर पिता सीताराम कचेर और राजीव उर्फ बबलू कचेर पिता उधव प्रसाद कचेर निवासी नई बस्ती टिकुरिया टोला को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से जीपी रमेश मिश्रा ने पक्ष रखा।

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