पुलिस लॉकअप में प्रताड़ना के मामले में डीसीपी को हलफनामा दायर करने का निर्देश

पुलिस लॉकअप में प्रताड़ना के मामले में डीसीपी को हलफनामा दायर करने का निर्देश

Tejinder Singh
Update: 2019-11-13 12:29 GMT
पुलिस लॉकअप में प्रताड़ना के मामले में डीसीपी को हलफनामा दायर करने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई- बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस लॉक अप में आरोपी के  प्रताड़ना के मामले में  कड़ा रुख अपनाया है। मामला पुणे इलाके में एक आरोपी की पुुुलिस लॉक अप में प्रताड़ना से जुड़ा हैं। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक पुलिसकर्मी  को  समन जारी  किया था। जिसके खिलाफ पुलिसकर्मी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति भारती डागरे के  सामने पुलिसकर्मी की  याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में पुलिस कर्मी ने दावा किया था कि आरोपी ने बदले की भावना से यह  यााचिका  दायर की हैं। दरअसल आरोपी  को जिस पुलिस स्टेशन के हद में गिरफ्तार किया गया था वहां पर लॉकअप की सुुुविधा उपलब्ध नहीं थी इसलिए आरोपी को दूसरे पुुुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया गया था।  इससे पहले आरोपी का मेडिकल चेकअप  किया गया  था।  इसलिए आरोपी  के प्रताड़ना के आरोप में कोई दम नहीं है। 

आरोपी के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल को पुलिस कर्मियों ने प्रताड़ित किया है। इसके बाद दूसरी जगह ले जाया गया है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने पुणे के जोन पांच के पुलिसउपायुक्त (डीसीपी) को मामले से जुड़े लॉक अप  रजिस्टर और उपलब्ध होने की स्थिति मे सीसीटीवी कैमरे से जुड़ी क्लिप को देखकर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ने मामले की सुनवाई 14 नवंबर को रखी है। 

 

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