मां, पत्नी और बेटी के कातिल को फांसी सजा बरकरार, दूसरे मामले में खिलाड़ी भोकानल ने लगाई गुहार

मां, पत्नी और बेटी के कातिल को फांसी सजा बरकरार, दूसरे मामले में खिलाड़ी भोकानल ने लगाई गुहार

Tejinder Singh
Update: 2019-07-23 14:20 GMT
मां, पत्नी और बेटी के कातिल को फांसी सजा बरकरार, दूसरे मामले में खिलाड़ी भोकानल ने लगाई गुहार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मां, पत्नी व ढाई साल की बेटी की हत्या करनेवाले पुणे निवासी विश्वजीत मसलकर की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। मंगलवार को न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति स्वप्ना जोशी की खंडपीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए मसलकर को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा। इससे पहले पुणे सत्र न्यायालय ने साल 2016 में मसलकर के मामले को विरलतम मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई थी। जिसे अब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी बरकरार रखा है। गौरतलब है कि खुद मां, पत्नी व बेटी की हत्या करने के बाद मसलकर ने पुलिस के सामने दावा किया था कि अज्ञात शख्स उसके परिवारवालों पर हमला किया है और घर से सोने के गहने व नकदी लेकर फरार हो गया। लेकिन पुलिस की जांच और मसलकर के घर के बगल में स्थित इमारत में लगे सीसीटीवी फुटेज ने उसकी पोल खोल दी। जांच में पुलिस ने पाया कि मसलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। जहां उसका एक महिला कर्मचारी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। वह उससे शादी करना चाहता था लेकिन घरवाले मसलकर के अवैध संबंधों के खिलाफ थे इसलिए उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक सबसे पहले उसने अपनी पत्नी अर्चना के सिर पर हथोडे से हमला किया। पत्नी की मौत के बाद मसलकर ने अपनी बेटी का गला घोटकर हत्या कर दी।। कुछ समय बाद जब उसकी मां बाजार से घर वापस आयी तो उस पर भी उसने हथोडे से हमला किया। घर से आयी चीख के बाद जब उसका पडोसी वहां पहुंचा तो मसलकर ने उस पर भी हमला किया लेकिन वह बच गया। राज्य सरकार की ओर अतिरिक्त सरकारी वकील अरफान शेठ ने पक्ष रखा।  

विदेश जाने के लिए आपराधिक मामला रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे नौकायन खिलाड़ी भोकानल 

उधर एशियन गेम्स में पदक जीतनेवाले नौकायन खिलाडी दत्तू भोकानल ने खुद के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। भोकानल पर पत्नी के उत्पीड़न का आरोप है। भोकानल के वकील वैभव गायकवाड ने मंगलवार को न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया। इस दौरान गायकवाड ने कहा कि आस्ट्रिया में अगले महीने विश्व नौकायन (रोइंग) प्रतियोगिता आयोजित होनेवाली है। ऐसे में यदि मेरे मुवक्किल के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द नहीं किया गया तो वह अस्ट्रीया में होनेवाली प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इसके बाद खंडपीठ ने कहा कि हम बुधवार को मामले की सुनवाई करेंगे। भोकानल की पत्नी की ओर से मिली शिकायत के आधार पर नाशिक पुलिस ने भोकानल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए व 420 के तहत मामला दर्ज किया है। भोकानल पर उसकी पत्नी ने शारिरीक व मानसिक यातना का भी आरोप लगाया है। नाशिक निवासी भोकानल थल सेना में कार्यरत हैं। जबकि उनकी पत्नी पुलिस कांस्टेबल है। वर्ष 2018 में हुए एशियन गेम्स में भोकानल ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके साथ ही वे नौकायन प्रतियोगिता में ओलंपिक में हिस्सा लेनेवाले पहले भारतीय थे। 

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