दहेज लोभी पति को अपर सत्र अदालत ने उम्र कैद की सजा से दंडित किया

सतना दहेज लोभी पति को अपर सत्र अदालत ने उम्र कैद की सजा से दंडित किया

Safal Upadhyay
Update: 2022-05-06 08:50 GMT
दहेज लोभी पति को अपर सत्र अदालत ने उम्र कैद की सजा से दंडित किया

डिजिटल डेस्क, सतना। दहेज के लिए पत्नी की लोहे के पाइप से सिर में हमला कर हत्या करने वाले दहेज लोभी पति को अपर सत्र अदालत ने उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश सिद्धार्थ तिवारी की कोर्ट ने आरोपी मनमोहन अहिरवार उर्फ दीपू पिता सुरेश अहिरवार निवासी उजरौंधा कोठी, हाल दक्षिणी पतेरी पर 23 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना राशि से 10 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति मृतिका की मां को दिए जाने का भी निर्णय सुनाया है। अभियोजन की ओर से एजीपी हनुमान प्रसाद शुक्ला ने पक्ष रखा।  

1 लाख के लिए हत्या-

आरोपी अपनी पत्नी को एक लाख रुपए दहेज में लाने के लिए प्रताड़ित करता था, और आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। 3 मार्च 2017 को रात करीब साढ़े 9 बजे आरोपी और उसके परिजन खाना खाकर अपने-अपने कमरे में सोने चले गए। करीब साढ़े 11 बजे आरोपी के कमरे से सविता के रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर मृतका की सास और ननद बाहर आईं और धक्का देकर मृतका के कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि आरोपी शॉकअप के पाइप से सविता को पीट रहा था। मारपीट से सविता का सिर फट गया था। घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए रेफर किया गया, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। कोर्ट ने भादवि की धारा 302, 498ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने से दंडित किया है।
 

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