सतना के कोलगवां थाने में लव जिहाद का दर्ज हुआ पहला अपराध - पहचान छिपाकर आरोपी ने डेढ़ दशक तक किया महिला का दैहिक शोषण

सतना के कोलगवां थाने में लव जिहाद का दर्ज हुआ पहला अपराध - पहचान छिपाकर आरोपी ने डेढ़ दशक तक किया महिला का दैहिक शोषण

Bhaskar Hindi
Update: 2021-07-09 09:00 GMT
सतना के कोलगवां थाने में लव जिहाद का दर्ज हुआ पहला अपराध - पहचान छिपाकर आरोपी ने डेढ़ दशक तक किया महिला का दैहिक शोषण

डिजिटल डेस्क सतना । मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बाद जिले के कोलगवां थाने में इस अधिनियम के तहत पहला अपराध पंजीबद्ध किया गया है।  पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक टिकुरिया टोला क्षेत्र में रहने वाली 35 वर्षीय महिला लगभग 15 वर्ष पूर्व आरोपी मोहम्मद रफी पुत्र वसी अहमद निवासी नजीराबाद थाना सिटी कोतवाली, के संपर्क में आई थी, तब आरोपी ने अपना नाम राकेश कुशवाहा बताया था, तब पीडि़ता ने पति से नाता तोड़ लिया और उसके साथ रहने लगी। इस बीच उसने एक बेटी को भी जन्म दिया, जिसकी उम्र अब 13 वर्ष हो चुकी है। कई वर्षो तक अपनी पहचान छिपाने में कामयाब रहे आरोपी की पोल बीते साल महिला के सामने खुल गई, मगर तब उसने बेटी की हत्या करने की धमकी देकर मुंह बंद करा दिया था। आरोपी ने दोनों का धर्म परिवर्तन भी करा दिया था। इतना ही नहीं राशन कार्ड में मां-बेटी का नाम भी बदलवा दिया, लेकिन आरोपी ने वैधानिक रूप से उसके साथ शादी नहीं की।
पीडि़ता ने ली पुलिस की मदद  
डेढ़ दशक बाद पीडि़ता ने रफी पर शादी करने का दबाव बढ़ाया तो वह भड़क गया और गाली-गलौज व मारपीट पर उतारू हो गया। अंतत: महिला ने कुछ रिश्तेदारों को आपबीती सुनाते हुए 8 जुलाई की शाम को कोलगवां थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। लिहाजा पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 419, 506 के साथ ही मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2021 की धारा 3, 4 और 5 का अपराध दर्ज करते हुए देर रात आरोपी मोहम्मद रफी को गिरफ्तार कर लिया।

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