सतना: गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने नवीन पात्रता पर्ची जारी करने के लिए दिशा-निर्देश

सतना: गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने नवीन पात्रता पर्ची जारी करने के लिए दिशा-निर्देश

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-08-07 08:45 GMT
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डिजिटल डेस्क, सतना। सतना खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के कारण आजीविका प्रभावित होने वाले गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शामिल 25 श्रेणी के परिवारों को स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापित हितग्राहियों और वर्तमान में सम्मिलित पात्र परिवारों में से छूटे हुये सदस्यों को जोड़कर नवीन पात्रता पर्ची जारी करने के लिए दिशा-निर्देश दिये गये हैं। इस सिलसिले में कलेक्टर श्री अजय कटेसरिया ने नवीन पात्रता पर्ची जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने शासन द्वारा जारी निर्देशों का निर्धारित समय-सीमा में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिये हैं। जारी निर्देशों के अनुसार वर्तमान में स्थानीय निकाय द्वारा पूर्व में सत्यापित और पात्र परिवारों में छूटे हुये हितग्राहियों की पात्रता पर्ची जारी की जाना है। वन-नेशन, वन-राशन कार्ड व्यवस्था के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग की अनिवार्यता होने के कारण नवीन सत्यापित परिवारों के सभी सदस्यों के डाटाबेस में आधार सीडिंग स्थानीय निकाय के जरिये आवश्यक रूप से पूर्ण की जायेगी। सदस्यों के आधार नम्बर पोर्टल पर सीड करने के बाद ही नवीन पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी। ऐसे सदस्य जिनका आधार नम्बर दर्ज नहीं है या त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित हैं, वे अपना सही आधार नम्बर एम- राशन मित्र एप से स्वयं दर्ज कर सकते हैं। नवीन पात्रता पर्ची जारी करने के लिए प्रस्तावित परिवारों व सदस्यों का अनुमोदन जिला कलेक्टर से कराकर पोर्टल पर जोड़ा जायेगा। नवीन पात्रता पर्ची का प्रिंट निकालकर हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जायेगी, ताकि उनके द्वारा पात्रता के अनुसार राशन प्राप्त किया जा सके। अनुपलब्ध हितग्राहियों की सूची का प्रकाशन मृत, डुप्लीकेट, विवाह एवं अन्य कारणों से परिवार में नहीं रहने वाले अनुपलब्ध हितग्राहियों को पृथक करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके अनुसार सत्यापन अभियान में उक्त अनुपलब्ध हितग्राहियों का चिन्हांकन किया गया है, जिनका विवरण उचित मूल्य दुकानवार एम-राशन मित्र पोर्टल पर उपलब्ध है। इस सूची का प्रिंट निकालकर ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के कार्यालयों और उचित मूल्य दुकानों पर चस्पा कराया जायेगा और जिले की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित होगा। हटाने के लिए प्रस्तावित परिवारों की सूची में शामिल परिवार अपने सदस्यों की जानकारी अपनी आईडी की प्रविष्टि कर एम-राशन मित्र पोर्टल पर भी देखकर दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। दावा-आपत्ति प्राप्त करके उनका निराकरण होगा स्थानीय निकाय एवं उचित मूल्य के विक्रेताओं द्वारा अनुपलब्ध परिवारों/सदस्यों को दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बताई जायेगी। नगरीय क्षेत्र में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित तहसीलदार के समक्ष अनुपलब्ध परिवार/सदस्य द्वारा दावा-आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। संबंधित अधिकारियों को दावा-आपत्ति प्राप्त होने और उसके निराकरण की प्रविष्टि एम-राशन पोर्टल पर करके समय सीमा में दावा-आपत्ति का निराकरण किया जायेगा। परिवार/हितग्राही द्वारा प्रस्तुत दावा-आपत्ति दर्ज करने एवं उसके निराकरण की नवीन स्थिति एम-राशन मित्र एप पर देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। परिवार/सदस्य दावा-आपत्ति में पात्र पाये जाने पर उनकी पात्रता यथावत रखी जायेगी और उन्हें नियमित राशन का वितरण होगा। अनुपलब्ध परिवारों/सदस्यों द्वारा तय समय सीमा में दावा-आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर उनका नाम पृथक किया जायेगा। अनुपलब्ध सदस्यों/ परिवारों को पृथक करना दावा-आपत्ति के निराकरण के बाद पात्र-अपात्र प्रकरणों का अनुमोदन अनिवार्य रूप से कलेक्टर से लेना होगा। यह अनुमोदित सूची के अनुसार अनुपलब्ध सदस्यों/परिवारों को एम-राशन मित्र पोर्टल पर पृथक किया जायेगा। पृथक किये गये परिवार/ सदस्यों में से पात्रता संबंधी दस्तावेज, निवास का प्रमाण एवं सभी सदस्यों के आधार नम्बर उपलब्ध कराने वाले परिवार/ सदस्यों को पुनः नवीन पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी और उनको पात्रतानुसार राशन भी उपलब्ध कराया जायेगा। पृथक किये गये परिवार/सदस्यों का विवरण अलग से पोर्टल पर संधारित होगा। इस कार्यवाही में किसी भी पात्र परिवार/सदस्य को पृथक नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं।

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