अत्यंत आवश्यक केस में ही सुनवाई, ई-मेल पर लिए जाएंगे आवेदन

अत्यंत आवश्यक केस में ही सुनवाई, ई-मेल पर लिए जाएंगे आवेदन

Bhaskar Hindi
Update: 2020-03-27 13:38 GMT
अत्यंत आवश्यक केस में ही सुनवाई, ई-मेल पर लिए जाएंगे आवेदन

हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जारी किए आदेश, ई-मेल पर प्रस्तुत किए जा सकेंगे आवेदन
डिजिटल डेस्क कटनी ।
कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर मप्र हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायालय में भी 14 अप्रेल तक नॉन वर्किंग घोषित किया है। इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल कुमार पालीवाल ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसमें 14 अप्रेल तक सभी न्यायालयों में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी मामला जब तक कि वह अर्जेंट या अत्यंत आवश्यक प्रकृति का न हो जिला न्यायाधीश/ प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय या उनके प्रभारी की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनुमति प्रदान किए जाने के बाद वीडिया कांफ्रेंसिंग अथा अन्य प्रकार से, जैसा संबंधित न्यायाधीश द्वारा उचित समझा जाए, उपरोक्त सुनवाई इस प्रकार की जा सकेगी कि जिससे उपरोक्त वायरस का संक्रमण रोका जा सके। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश के अनुसार सभी न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों को केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। सभी न्यायायिक अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालय में ही रहेंगे और उन्हे अपने मोबाइल चालू रखने के निर्देश दिए हैं। किसी भी अधिवक्ता एवं पक्षकार को न्यायालय से संबंधित किसी कार्य के संबंध में प्रशासनिक अधिकारी से मोबाइल पर सम्पर्क करने एवं ई-मेल आईडी पर सम्पर्क करने कहा गया है।
त्वरित मामलों के आवेदन मेल पर प्रस्तुत किए जा सकेंगे। अत्यावश्क सुनवाई योग्य होने का निराकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा ही किया जा सकेगा, उसके पश्चात ही संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा सुना जा सकेगा। कुटुम्ब न्यायालय से संबंधित अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाइ्र भी प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय/ प्रभारी न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय की अनुमति के पश्चात की जा सकेगी। जिसमें प्रधान न्यायाधीश ही इस बात का निराकरण करेंगे कि कोई मामला अत्यावश्यक प्रकृति का है या नहीं।
 

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