22 फरवरी से लागू होगी इंदिरा गृह ज्योति योजना, 23 लाख उपभोक्ता को मिलेगा सस्ती बिजली का लाभ

22 फरवरी से लागू होगी इंदिरा गृह ज्योति योजना, 23 लाख उपभोक्ता को मिलेगा सस्ती बिजली का लाभ

Bhaskar Hindi
Update: 2019-02-23 12:22 GMT
22 फरवरी से लागू होगी इंदिरा गृह ज्योति योजना, 23 लाख उपभोक्ता को मिलेगा सस्ती बिजली का लाभ

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू होने के बाद पंजीकृत 23.40 लाख उपभोक्ता को सस्ती बिजी का लाभ मिलेगा। जारी आदेश के मुताबिक योजना का लाभ बिजली उपभोक्ताओं को 22 फरवरी से दिया जाएगा। योजना के मुताबिक 100 यूनिट की खपत होने पर उपभोक्ताओं को 100 रुपए बिजली बिल देना होगा।

ऐसे समझें योजना को
मध्यप्रदेश शासन द्वारा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की खपत पर अधिकतम 100 रुपये के बिजली बिल की सुविधा देने के लिए ''इंदिरा गृह ज्योति योजना 25 फरवरी 2019 से लागू की जा रही है। म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र में गत वर्ष पंजीकृत श्रमिकों के लिए लागू की गई सरल बिजली बिल स्कीम को इंदिरा गृह ज्योति योजना में समाहित करते हुए स्कीम के सभी प्राप्त एवं लंबित पात्र बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना में शामिल कर लिया गया है। कंपनी क्षेत्र में इस योजना के लिए पात्र  25 लाख उपभोक्ताओं में से 100 यूनिट से कम खपत वाले 23 लाख 40 हजार उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है। 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर हितग्राहियों को पूर्वानुसार अधिकतम 200 रुपए प्रतिमाह का बिल जारी किया जाएगा।

योजना के मुख्य प्रावधान इस प्रकार होंगे
-सरल बिजली बिल स्कीम के पात्र एवं लंबित पात्र आवेदनों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।  
-100 यूनिट तक की खपत पर 100रुपए का बिजली बिल जारी किया जाएगा, लेकिन इससे कम खपत पर वास्तविक राशि देय होगी।
-100 यूनिट से अधिक खपत होने की स्थिति में पूर्वानुसार 200 रुपए प्रतिमाह का बिल जारी किया जाएगा।
-इंदिरा गृह ज्योति योजना में 1000 वॉट तक के असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक बिजली उपभोक्ता पात्र होंगे, लेकिन एअर कंडीशनर एवं हीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
-म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार 100 यूनिट तक की खपत पर लागू ऊर्जा प्रभार, मीटर प्रभार, एफसीए,विद्युत शुल्क सहित कुल देय राशि में से उपभोक्ता को मात्र 100 रुपए देने होंगे तथा शेष राषि प्रदेश शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में कंपनी को प्रदान की जाएगी।
-एस.सी., एस.टी. के बीपीएल श्रेणी के सरल बिजली उपभोक्ता इस योजना के लिए पात्र होंगे तथा उन्हें वर्तमान में ऊर्जा प्रभार एवं इंधन प्रभार में दी जा रही छूट भी जारी रहेगी।

बेवसाइट पर सूची
म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर योजना की जानकारी तथा वेबसाइट के क्विक लिंक पर पात्र घरेलू उपभोक्ताओं की प्रावधिक सूची अपलोड करा दी गई है। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा योजना के पात्र उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन पर मैसेज भी भेजे जा रहे हैं।

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