जबलपुर: बड़कू का बाड़ा बड़ा पत्थर में चल रही थी नकली घी और तेल बनाने की फैक्ट्री

जबलपुर: बड़कू का बाड़ा बड़ा पत्थर में चल रही थी नकली घी और तेल बनाने की फैक्ट्री

Bhaskar Hindi
Update: 2020-12-20 16:07 GMT
जबलपुर: बड़कू का बाड़ा बड़ा पत्थर में चल रही थी नकली घी और तेल बनाने की फैक्ट्री


डिजिटल डेस्क जबलपुर। रांझी में एक और वनस्पति घी, सोयाबीन तेल  एवं घी के एसेंस से कृत्रिम देशी घी तैयार करने वाली फैक्ट्री मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर यहां से  तैयार किया हुआ कृत्रिम देशी घी  , बर्तन, तराजू, बांट आदि जप्त किए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए विवेचना में लिया है।
इस संबंध में पुलिस ने बताया कि रांझी पुलिस तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी की संयुक्त टीम के द्वारा दबिश देते हुए बड़कू का बाड़ा बड़ा पत्थर रांझी निवासी विजय गुप्ता पिता प्रेमलाल गुप्ता को बाजार में आमजन को बेचने हेतु रखे कृत्रिम देशी घी के साथ रंगे हाथ पकडऩे मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।  
बताया जाता है कि क्राइम ब्रांच को विश्वनीय मुखबिर से सूचना मिली कि बड़कू का बाड़ा बड़ा पत्थर रांझी निवासी विजय गुप्ता वनस्पति घी तथा सोयाबीन तेल मे देशी घी का एसेन्स मिलाकर कृत्रिम घी बना कर विक्रय करते हुए आमजनों के साथ धोखाधड़ी कर अवैध लाभ अर्जित कर रहा है।  
मुखबिर की सूचना  पर पहुंचे   विनोद कुमार धुर्वे खाद्य सुरक्षा अधिकारी जबलपुर तथा क्राईम ब्रांच एवं थाना रांझी की संयुक्त टीम के द्वारा बड़कू का बाड़ा बड़ा पत्थर राझी निवासी  विजय  गुप्ता के घर पर दबिश दी गयी। घर पर मौजूद विजय गुप्ता पिता प्रेमलाल गुप्ता उम्र 44 वर्ष को सूचना से अवगत कराते हुये घर की तलाशी ली गयी तो एक कमरे में पालीथिन की पन्नियों में पैक किया हुआ लगभग 10 किलो कृत्रिम घी रखा मिला कमरे में ही वनस्पति घी एवं सोयाबीन के खाली 1-1 टीन तथा तराजू बांट , 2 स्टील की टंकी, 1 घी मिलाने की डंडी, पॉलीथीन की पन्नी, रखे हुये मिले, विजय गुप्ता ने पूछताछ पर  सोयाबीन तेल , डालडा वनस्पति घी एवं देशी घी का एसेंस मिलाकर घर के गैस चूल्हे में गर्म कर मिक्सर से मिक्स कर कृत्रिम देशी घी बनाना स्वीकार किया है।  प्रथम दृष्टया विजय गुप्ता के द्वारा सोयाबीन तेल, वनस्पति घी एवं एसेंस का प्रयोग कर देशी घी के नाम पर कृत्रिम घी तैयार करते हुये विक्रय कर आमजनों के साथ धोखाधडी कर बेईमानी एवं छल पूर्वक अवैध लाभ अर्जित करना पाये जाने पर विजय गुप्ता के विरूद्ध थाना रांझी  में  धारा 420,272 भादवि एवं, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा .51,52,26 (2)(द्बद्ब) का अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है।

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