मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज, 27 जून को बांबे हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज, 27 जून को बांबे हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

Bhaskar Hindi
Update: 2019-06-24 13:56 GMT
मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज, 27 जून को बांबे हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मेडिकल और डेंटल कोर्सेस में 16 फीसदी मराठा (एसईबीसी) आरक्षण लागू करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई से यह कहते हुए इंकार कर दिया है कि 17 जून को दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में वह याचिका पर कोई आदेश पारित नही करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि दाखिले की प्रक्रिया खत्म हो गई है। ऐसे अदालत द्वारा कोई आदेश पारित करने पर अजीबो-गरीब स्थिति पैदा होगी। दरअसल, मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में 16 फीसदी आरक्षण लागू करने के राज्य सरकार के अध्यादेश के खिलाफ याचिका को हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने खारिज करने के बाद डॉ समीरदेशमुख और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में बीते 19 जून को सुनवाई हुई थी।

जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस सूर्यकांत की अवकाशकालीन पीठ ने इस दौरान महाराष्ट्र सरकार की दलील सुनने के बाद कहा था कि याचिका सही हो या हो सकता गलत हो, याचिकाकर्ता को सुनेबगैर इसका निपटारा नही किया जा सकता। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर 24 जून को अगली सुनवाई मुकर्रर की थी।

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