23 जनवरी तक मराठा आरक्षण पर नहीं होगा अमल, HC को सरकार का आश्वासन

23 जनवरी तक मराठा आरक्षण पर नहीं होगा अमल, HC को सरकार का आश्वासन

Tejinder Singh
Update: 2018-12-19 14:06 GMT
23 जनवरी तक मराठा आरक्षण पर नहीं होगा अमल, HC को सरकार का आश्वासन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण के तहत 23 जनवरी तक मेगा भर्ती के अंतर्गत कोई नियुक्ति नहीं करेगी। राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वी ए थोरात ने बुधवार को अदालत को यह आश्वासन दिया है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों मराठा समुदाय को शिक्षा व नौकरी में 16 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय किया था। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल व जस्टिस एम एस कार्णिक की बेंच के सामने इन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है।

इस दौरान अधिवक्ता श्री थोरात ने कहा कि सरकार 23 जनवरी 2019 तक मराठा आरक्षण के तहत कोई नियुक्ति नहीं करेगी। राज्य का सामान्य प्रशासन विभाग इस सम्बंध में सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी करेगा। उन्होंने ने कहा कि समाज में बेरोजगारी बड़ी चुनौती है इसलिए पूरी भर्ती पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। इसके पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या सरकार कुछ समय के लिए मराठा के अमल को रोक सकती है?

रिपोर्ट सार्वजनिक करने से फैलेगी अशांति: महाधिवक्ता
मराठा समुदाय को को लेकर राज्य पिछड़ा आयोग की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के मुद्दे पर राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोणी ने कहा कि रिपोर्ट के सार्वजनिक करने से समाज में अशांति की स्थिति पैदा होने की आशंका हैं, इसलिए सरकार रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के विषय में निर्णय नहीं हुआ। लेकिन सरकार यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पर बेंच ने कहा क्या रिपोर्ट के आपत्तिजनक हिस्से को निकाल कर इसे याचिकाकर्ता के वकीलों से साझा किया जा सकता है? इस पर महाधिवक्ता ने कहा की फिलहाल वे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते है, लेकिन आगे इस बारे में विचार किया जाएगा। 
 

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