पीएम आवास की निर्माणाधीन कालोनी में नाबालिग श्रमिक से दुष्कर्म -  सहयोगी महिला के साथ आरोपी गिरफ्तार

पीएम आवास की निर्माणाधीन कालोनी में नाबालिग श्रमिक से दुष्कर्म -  सहयोगी महिला के साथ आरोपी गिरफ्तार

Bhaskar Hindi
Update: 2019-12-02 12:08 GMT
पीएम आवास की निर्माणाधीन कालोनी में नाबालिग श्रमिक से दुष्कर्म -  सहयोगी महिला के साथ आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क  सतना। कोलगवां पुलिस ने 15 साल की एक मासूम के बलात्कार के आरोपी और इस दुष्कर्म में मददगार महिला को वारदात के दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया। जबकि एक अन्य मददगार आरोपी गार्ड फिलहाल फरार है। पुलिस ने बताया कि उतैली बायपास में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन कालोनी में पीडि़ता अपने मामा-मामी के साथ मजदूरी करती थी। सवाल ये भी है कि कंपनी कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इंदौर ने यहां किसी नाबालिग बालिका को मजदूरी का काम किस आधार पर दे रखा था? 
धोखे से कर लिया कैद :--- 
कोलगवां थाना अंतर्गत उतैली बायपास में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासीय कालोनी का निर्माण किया जा रहा है। इसी आवासीय कालोनी में 15 वर्षीया पीडि़ता भी अपने मामा -मामी के साथ मजदूरी का काम करती थी। विगत 29 नवंबर को निर्माण कार्य बंद होने के बाद भी निर्माण कार्य के मुकद्दम सुदामा कुशवाहा पिता रामफल (28) निवासी नईबस्ती (थाना नागौद ) ने नाबालिक को छल पूर्वक निर्माणाधीन कालोनी में बुलवा लिया। आरोप है कि वहीं पर रहने वाली एक अन्य महिला श्रमिक राजकुमारी गोड़ पति विजय (30) निवासी करौंद (भोपाल) ने पीडि़ता को अपने कमरे में बुलाया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। पीछे से आरोपी सुदामा कुशवाहा पहुंचा और उसने पीडि़ता से दुष्कर्म किया। वारदात के दौरान सुरक्षा प्रहरी शैलेन्द्र सिंह चौहान ने कमरे के बाहर से तकवारी की। दुष्कर्म के बाद पीडि़ता को किसी से कुछ भी कहने पर जान से मार देने की धमकी देने के बाद छोड़ दिया गया। पीडि़ता ने घर पहुंच कर परिजनों को घटना की जानकारी परिजनों को दी और इस तरह से मामला पुलिस तक पहुंचा। 
सेंट्रल जेल भेजे गए दोनों आरोपी 
कोलगवां पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी सुदामा कुशवाहा पिता रामफल (28) निवासी नईबस्ती (थाना नागौद ) को आईपीसी की धारा- 376 डी, 342, 506,  3-4 पाक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत तथा मददगार महिला श्रमिक राजकुमारी गोड़ पति विजय (30) निवासी करौंद (भोपाल) को आईपीसी के सेक्सन - 342, 506 आईपीसी और 3-4 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को सेंट्रल जेल भेज दिया है। जबकि फरार सुरक्षा प्रहरी शैलेन्द्र सिंह चौहान की तलाश की जा रही है। 
 

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