वेबसाईट बनाकर दें मुंबई-गोवा हाईवे निर्माण की जानकारी, PWD को हाईकोर्ट का निर्देश 

वेबसाईट बनाकर दें मुंबई-गोवा हाईवे निर्माण की जानकारी, PWD को हाईकोर्ट का निर्देश 

Tejinder Singh
Update: 2018-12-17 15:19 GMT
वेबसाईट बनाकर दें मुंबई-गोवा हाईवे निर्माण की जानकारी, PWD को हाईकोर्ट का निर्देश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग (पीडब्लूडी) को कहा है वह मुंबई-गोवा महामार्ग के निर्माण करने वाले ठेकेदार को एक वेबसाइट बनाने का कहा जाए, जिसमें महामार्ग के निर्माण की जानकारी वीडियोग्राफ व तस्वीरों के माध्यम से अपलोड की जाए। जिससे नागरिक इस महामार्ग के निर्माण से जुड़ी ताजा जानकारी जान सकें। 

चीफ जस्टिस नरेश पाटील व जस्टिस एमएस कर्णिक की बेंच ने पेशे से वकील ओवेसी पेचकर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इस तरह का निर्देश दिया। याचिका में मुख्य रुप से महामार्ग की सड़क के गड्ढे के मुद्दे को उठाया गया है। इससे पहले श्री पेचकर ने बेंच को बताया कि निर्माण कार्य को लेकर पीडब्लूडी व सरकार के बीच जो अनुबंध किया गया है, उसमें महामार्ग के निर्माण के लिए अलग से वेबसाइट बनाने का प्रावधान है। इस वेबसाइट पर निर्माण कार्य से जुडे वीडियोग्राफ व तस्वीरे अपलोड करने का भी प्रावधान है। लेकिन पीडब्लूडी ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए हैं। 

 

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