पीएमसी बैंक घोटाला : एचडीआईएल के निदेश राकेश व सारंग वाधवान ने सौंपी संपत्तियों की सूची

पीएमसी बैंक घोटाला : एचडीआईएल के निदेश राकेश व सारंग वाधवान ने सौंपी संपत्तियों की सूची

Tejinder Singh
Update: 2019-12-18 12:43 GMT
पीएमसी बैंक घोटाला : एचडीआईएल के निदेश राकेश व सारंग वाधवान ने सौंपी संपत्तियों की सूची

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पंजाब महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक (पीएमसी) घोटाले के मामले में आरोपी एचडीआईएल के निदेशक सारंग व राकेश वाधवान ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है यदि उनकी बैंक के पास गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचा जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इससे दौरान दोनों ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर अपनी 102 संपत्तियों के बारे में जानकारी दी।  जिसमें 69 अचल संपत्ति है जबकि 33 चल संपत्ति है। वाधवान ने हलफनामे में कहा है कि उनकी विदेश में उनके किसी कंपनी की कोई संपत्ति नहीं है। वे इस मामले की जांच में पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है।  वहीं इस दौरान प्रवर्तन निदेशलाय(ईडी) के वकील हितने वेणेगांवकर ने न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति सुरेंद्र तावडे की खंडपीठ के सामने कहा कि अब तक ईडी ने सारंग व राकेश वाधनवान  की संपत्तियों की पहचान की है किसी भी संपत्ति को जब्त नहीं किया है। ईडी सारी संपत्तियों की जानकारी पीएमसी बैंक के प्रशासक को देगी ताकि वह इन संपत्तियों को बेचकर पैसे वसूल सके और खाता धारकों की राहत मिल सके।

तो लगेगा दशक भर का समय

इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा है कि प्रिवेंशन आफ मनी लांडरिंग कानून 2005 (पीएमएलए) के तहत संपत्ति की नीलामी में दशक भर का समय बीत जाएगा इसलिए कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे बैंक के खाता धारकों के हित को सुरक्षित किया जा सके और उन्हें परेशानी न हो। हाईकोर्ट में पेश से वकील सरोश दमानिया की ओर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने  राकेश व सारंग वाधवान को भारत व विदेश में स्थित अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था। जिसके तहत बुधवार को मामले में आरोपी राकेश व सारंग वाधवान ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। तीन दिन पहले ईडी ने राकेश व सारंग वाधवान के खिलाफ निचली अदालत में आरोपपत्र दायर किया था। 

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