यूपी के वाहनों पर पुलिस की पैनी नजर - थाने में सपा विधायक के कार की तलाशी 

 यूपी के वाहनों पर पुलिस की पैनी नजर - थाने में सपा विधायक के कार की तलाशी 

Bhaskar Hindi
Update: 2020-07-08 10:14 GMT
 यूपी के वाहनों पर पुलिस की पैनी नजर - थाने में सपा विधायक के कार की तलाशी 

डिजिटल डेस्क सतना। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के चौबेपुर थाना अंतर्गत विकरु में डीएसपी समेत 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद फरार गैंगस्टर विकास दुबे के मध्यप्रदेश में कहीं छिपे होने की आशंका के मद्देनजर पुलिस की नजर यहां इन दिनों उत्तर प्रदेश के वाहनों पर है। मंगलवार को यहां सर्किट हाउस चौक पर ब्लैक कलर की एक स्कार्पियो नंबर यूपी -32 जेएम 8019 उस वक्त ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ गई,जब यह गाड़ी मैहर से शहर की ओर आ रही थी। गाड़ी विंडो ग्लास में काली  फिल्म की मोटी पर्त चढ़ी थी। उसमें ड्राइवर सहित 7 युवक सवार थे। ट्रैफिक टीआई राजेन्द्र सिंह राजपूत ने ड्राइवर और युवकों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि गाड़ी यूपी के बाराबंकी जिले के जैतपुर से सपा के विधायक गौरव कुमार की है। ट्रैफिक टीआई ने विधायक से फोन पर बात की और तलाशी के लिए गाड़ी सिविल लाइन थाने के हवाले कर दी गई। 
कंट्रोल से मिला था मैसेज :———
पुलिस ने बताया कि सपा विधायक गौरव कुमार के ये समर्थक  स्कार्पियो नंबर यूपी -32 जेएम 8019 से 6 जुलाई की रात लखनऊ से मैहर देवी दर्शन के लिए पहुंचे थे। इनमें ड्राइवर  मो. माज पिता मो.शब्बर (27) निवासी इंद्रा नगर लखनऊ के अलावा अविनाश यादव पिता राजकुमार (25) निवासी जानकीपुरम लखनऊ, प्रमोद देव पिता खुशीराम (26),सोनू यादव पिता पन्नालाल (20) निवासी मडि़आव लखनऊ , आकाश यादव पिता राममिलन (22) समाधानपुर मडि़आव लखनऊ ,  मनीष यादव पिता सुरेश(22), मंजीत यादव पिता सहजराम(18)  
दोनों निवासी अहलापुर मडि़आव (लखनऊ) शामिल थे। सभी रात मैहर में रुके। मंगलवार को दर्शन करने के बाद जब यह गाड़ी उचेहरा थाने से शहर की ओर बढ़ी तभी इस पर पुलिस की नजर पड़ी और इस तरह से पुलिस कंट्रोल रुम से यातायात पुलिस को इस गाड़ी को चेक करने का मैसेज मिला। 
ब्लैक फिल्म पर जुर्माना :—
पुलिस ने बताया कि सिविल लाइन थाने में कार की बारीकी के साथ तलाशी ली गई लेकिन कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। सभी युवकों  के आधार कार्ड और अन्य परिचय पत्रों का भी सत्यापन किया गया। जांच के दौरान कार की ब्लैक फिल्म उतरवाई गई और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इसी प्रयोजन से 500 रुपए का जुर्माना किया गया।
 

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