जिले से बाहर जाने पर पाबंदी, 30 मई तक - वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन भी प्रतिबंधित 

जिले से बाहर जाने पर पाबंदी, 30 मई तक - वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन भी प्रतिबंधित 

Bhaskar Hindi
Update: 2021-05-06 09:55 GMT
जिले से बाहर जाने पर पाबंदी, 30 मई तक - वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन भी प्रतिबंधित 

सीमा पार से आए तो 7 दिन के लिए किए जाएंगे क्वारेंटीन 
डिजिटल डेस्क सतना।
कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन तोडऩे के उदे्श्य से जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जिला मुख्यालय समेत जिले में 30 मई तक वैवाहिक कार्यक्रमों समेत ऐसे अन्य सार्वजनिक समारोहों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बुधवार को आईपीसी की दफा-144 के तहत जारी सख्त पुनरीक्षित आदेश में कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि किसी को भी वैवाहिक या फिर सामूहिक कार्यक्रमों में शामिल होने के उद्ेश्य से जिले या फिर राज्य से बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिले या फिर राज्य की सीमा के बाहर से आने वाले को अनिवार्य रुप से 7 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा। आदेश के उल्लंघन पर आईपीसी की दफा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। 
गली-मुहल्ले की किराना दुकानों को मिली 8 घंटे की सशर्त छूट 
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर ने सख्त कोरोना कफ्र्यू के दौरान गली -मुहल्लों में संचालित आम उपभोग की राशन , किराना और मिल्क पार्लर जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की सशर्त छूट दी है। इसी प्रकार इसी अवधि में हाथ ठेला, फेरी एवं अन्य माध्यमों से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। मगर, दुकानों के संचालकों और खरीददारों को कोरोना प्रोटोकाल के तहत मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजर का अनिवार्य रुप से पालन करना होगा।
मगर, बंद रहेगा थोक कारोबार 
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संपूर्ण जिले में 8 मई को सुबह 6 बजे तक कोरोना कफ्र्यू पूर्ववत लागू रहेगा। मुख्य बाजार समेत अन्य सभी बाजार बंद रहेंगे। थोक और फुटकर सब्जी मंडियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। किराना की थोक दुकानें भी कड़ाई के साथ बंद रहेंगी। सब्जी-फल,दूध और किराना के फुटकर विक्रेताओं को डिलेवरी के लिए गोदाम खोलने की अनुमति रहेगी। चिकित्सकीय प्रयोजन एवं अन्य आपात सेवा के दौरान आवागमन की अनुमति सिर्फ परिचय पत्र के आधार पर होगी।  
 

Tags:    

Similar News