कुर्बानी की अनुमति के लिए बनाई गई ऑनलाइन व्यवस्था पर मनपा की हाईकोर्ट में सफाई

कुर्बानी की अनुमति के लिए बनाई गई ऑनलाइन व्यवस्था पर मनपा की हाईकोर्ट में सफाई

Tejinder Singh
Update: 2018-08-20 15:26 GMT
कुर्बानी की अनुमति के लिए बनाई गई ऑनलाइन व्यवस्था पर मनपा की हाईकोर्ट में सफाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगरपालिका ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसने बकरीद के दौरान कुर्बानी के दौरान होने वाले कचरे को इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुर्बानी से जुड़ी गतिविधियों को लेकर भी मनपा निगरानी रखेगी। जहां तक बात कुर्बानी के लिए ऑनलाइन अनुमति की है तो उसमे कोई खामी नहीं है। इससे सिर्फ यह देखा जा रहा है कि किसने अनुमति ली है। इस अनुमति  को लेकर लोगों को देवनार के कत्लखाने में आना होगा। इसके बाद उन्हें एक गेटपास दिया जाएगा। मनपा के वकील ने कहा कि 22 अगस्त को बकरीद का त्यौहार है। आखिर समय में इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई है। इस मामले को लेकर जीव मैत्री ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में खुले में कुर्बानी तथा कुर्बानी की अनुमति के लिए बनाई गई आनलाइन व्यवस्था पर आपत्ति जताई गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील की खंडपीठ ने मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई रखी है। 

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