क्वालिटी एज्युकेशन के लिए शिक्षकों का टीईटी पास होना जरुरी, अदालत ने कहा- अयोग्य हो तो छोड़ो नौकरी

क्वालिटी एज्युकेशन के लिए शिक्षकों का टीईटी पास होना जरुरी, अदालत ने कहा- अयोग्य हो तो छोड़ो नौकरी

Tejinder Singh
Update: 2020-02-04 13:34 GMT
क्वालिटी एज्युकेशन के लिए शिक्षकों का टीईटी पास होना जरुरी, अदालत ने कहा- अयोग्य हो तो छोड़ो नौकरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षकों का शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास होना जरूरी हैं। यह मत व्यक्त करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बगैर टीईटी के नौकरी कायम रखने की मांग करने वाले शिक्षकों को राहत देने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी व रियाज छागला की खंडपीठ ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत राज्य सरकार ने कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को पढानेवाले शिक्षको के लिए टीईटी के अलावा डीएड व बीएड की शैक्षणिक योग्यता तय की है। राज्य सरकार ने यह निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए किया है। ऐसे में शिक्षा का स्तर तभी बेहतर होगा जब सक्षम व योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आरटीई कानून के तहत मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। लेकिन यदि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी तो मुफ्त की शिक्षा का कोई मतलब नहीं होगा। 

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