अध्यापकों के लिए खुशखबरी, अब सामान्य कर्मचारियों की भांति मिलेगा तबादले का लाभ

अध्यापकों के लिए खुशखबरी, अब सामान्य कर्मचारियों की भांति मिलेगा तबादले का लाभ

Bhaskar Hindi
Update: 2019-05-26 12:30 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। यह खबर अध्यापकों के लिए खुशखबरी वाली है। वर्षों से तबादलों के लिए संघर्ष कर रहे अध्यापकों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अध्यापकों को अब सामान्य कर्मचारियों की तरह तबादले का लाभ मिलेगा। प्रमुख सचिव के आदेशों के तहत ये आदेश 1 मई से पूरे प्रदेश में लागू किए गए हैं। इन आदेशों के साथ सामान्य कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के आधार पर ही अध्यापकों का भी स्थानांतरण हो सकेगा। लंबे समय से अध्यापक इस मांग को लेकर हड़ताल करते आए हैं।

पृथक नीति नहीं थी-
राज्य सरकार ने पिछले दिनों आदेश जारी करते हुए स्थानीय निकायों में कार्यरत अध्यापकों की नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा एवं भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत नवीन केडर प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर की गई। इसके पहले अध्यापक संवर्ग के लिए अंतरनिकाय संविलियन की नीति प्रचलन में थी। अब इनकी नियुक्ति नवीन केडर में हो जाने से नियमित रूप से शासकीय कर्मचारी हो गए हैं। इन सभी की सेवा शर्तों को जारी करने की कार्रवाई पृथक से की जा रही है। इसके पहले इन कर्मचारियों की पृथक से कोई स्थानांतरण की नीति नहीं है।

यह आदेश हुए जारी-
स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरूण शमी ने आदेश जारी करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की तरह स्थानांतरण करने के आदेश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव के आदेशों के तहत ये आदेश 1 मई से पूरे प्रदेश में लागू किए गए हैं। इन आदेशों के साथ सामान्य कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के आधार पर ही अध्यापकों का भी स्थानांतरण हो सकेगा।

इनका कहना है
अध्यापक संवर्ग का समान कर्मचारियों की तरह स्थानांतरण किया जा सकेगा, लेकिन शासन ने अभी इन कर्मियों की स्थानांतरण पॉलिसी जारी नहीं की है। पॉलिसी आने के बाद ही तबादले हो पाएंगे।
- अरविंद चौरागड़े, जिला शिक्षा अधिकारी

Tags:    

Similar News