लॉकडाउन के चलते अविवाहित महिला समय पर नहीं हो सका गर्भपात, अब हाईकोर्ट ने दी इजाजत

लॉकडाउन के चलते अविवाहित महिला समय पर नहीं हो सका गर्भपात, अब हाईकोर्ट ने दी इजाजत

Tejinder Singh
Update: 2020-06-04 11:21 GMT
लॉकडाउन के चलते अविवाहित महिला समय पर नहीं हो सका गर्भपात, अब हाईकोर्ट ने दी इजाजत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अविवाहित गर्भवती महिला को 23 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। महिला ने दावा किया था कि कोरोना के चलते घोषित लॉक डाउन के कारण वह समय पर डॉक्टर से संपर्क नहीं कर सकी। इसलिए वह तय समय यानी 20 सप्ताह के भीतर गर्भपात नहीं करा सकी। महिला की याचिका के मुताबिक उसने सहमति के साथ संबंध बनाए थे, लेकिन अब उसने और उसके साथी ने अपनी राहें अलग कर ली है।  फिलहाल वह अविवाहित है, इसलिए बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है। बिना शादी के बच्चे को जन्म देने के कारण उसे मानसिक और शारीरिक पीड़ा के साथ ही सामाजिक कलंक का भी सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा वह अकेले बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ है। इस बीच लॉकडाउन घोषित कर दिया गया।

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