वाहन दुर्घटना - क्लेम न देना सेवा में कमी ,बीमा कम्पनी दे परिवाद व्यय और 1 लाख रूपए

वाहन दुर्घटना - क्लेम न देना सेवा में कमी ,बीमा कम्पनी दे परिवाद व्यय और 1 लाख रूपए

Bhaskar Hindi
Update: 2019-10-23 09:20 GMT
वाहन दुर्घटना - क्लेम न देना सेवा में कमी ,बीमा कम्पनी दे परिवाद व्यय और 1 लाख रूपए

डिजिटल डेस्क सतना। दुर्घटनाग्रस्त वाहन का क्लेम न देना बीमा कम्पनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने 8 प्रतिशत ब्याज के साथ बीमा कम्पनी को 1 लाख 2 हजार 225 रूपए का क्लेम अदा करने का आदेश दिया है। जिला फोरम पीठ के अध्यक्ष बीएल वर्मा, सदस्य द्वय राकेश मिश्रा और सावित्री सिंह की पीठ ने 5 हजार की क्षतिपूर्ति भी दिलाई है। 
बीमा कम्पनी के तर्कों को अमान्य किया
परिवाद पत्र के अनुसार राजकुमारी पटेल निवासी बंधी-मैहर ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी से 12 फरवरी 17 से 11 फरवरी 18 तक की अवधि का वाहन क्रमांक एमपी 19 बीबी 0436 का बीमा करवाया था। 27 अक्टूबर 17 को वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। परिवादी ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया और बीमा कम्पनी को सूचित किया। सर्वेयर के कहने पर स्टीमेट पेश कर वाहन की मरम्मत परिवादी ने करवाया। क्लेम प्रस्तुत करने पर बीमा कम्पनी ने क्लेम निरस्त कर दिया। परिवादी ने शिकायत जिला फोरम में दाखिल कर क्लेम दिलाए जाने की मांग की। बीमा कम्पनी की ओर से तर्क रखे गए कि क्लेम पॉलिसी तथ्यों को छिपा कर ली गई है, जिस कारण क्लेम निरस्त किया गया है। जिला फोरम पीठ ने बीमा कम्पनी के तर्कों को अमान्य कर 1 लाख 36 हजार 300 रूपए में 25 प्रतिशत राशि काटकर 1 लाख 2 हजार 225 रूपए क्षतिपूर्ति के साथ एक माह के अंदर देने का आदेश दिया है। 
 

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