बीफ कारोबारियों पर ग्रामीणों का हमला, एक की मौत, दूसरा गंभीर

बीफ कारोबारियों पर ग्रामीणों का हमला, एक की मौत, दूसरा गंभीर

Bhaskar Hindi
Update: 2018-05-19 08:06 GMT
बीफ कारोबारियों पर ग्रामीणों का हमला, एक की मौत, दूसरा गंभीर

डिजिटल डेस्क सतना। जिले के बदेरा थाना इलाके के अमगार गांव में लामबंद ग्रामीणों ने शुक्रवार रात लंबे अर्से से पशुवध कर बीफ के कारोबार में लगे आरोपियों के एक गिरोह पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों के हमले में 45 साल के एक आरोपी रियाज उर्फ राका निवासी पुरानी बस्ती मैहर की मौत हो गई, वहीं गंभीर रुप से घायल एक अन्य युवक 32 वर्षीय शकील  निवासी पुरानी बस्ती मैहर को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। घटना की खबर मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए 4-5 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। मौके से पुलिस ने 4 बोरी बीफ भी बरामद किया है।  

10 दिन से 2-4 की संख्या में गायब हो रहे थे मवेशी 
ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि बदेरा थाना क्षेत्र अमगार गांव की गोंड़ बस्ती में विगत 10 दिनों से हर रात औसतन 2 से 4 मवेशी गायब हो रहे थे। जब ये बात सामने आई कि बस्ती से कुछ ही फासले पर जंगल से लगी एक टेकरी में बड़ी संख्या में मवेशियों के अंग-भंग पड़े हैं। आशंका पर आधा सैकड़ा की तादाद में लामबंद ग्रामीणों ने रतजगा कर पहरेदारी करने की रणनीति बनाई। अलग-अलग गुटों में बंट कर ग्रामीण संदिग्ध क्षेत्र में इधर-उधर छिप गए। 

रात ढाई बजे के करीब लगभग 7-8 की संख्या में अज्ञात लोग कुछ मवेशियों के साथ मौके पर पहुंचे। अभी इनके काटने की तैयारी चल ही रही थी कि ग्रामीणों ने चारो तरफ से घेर कर ललकारा। गिरोह में भगदड़ मच गई। मगर, इनमें से 2 रियाज उर्फ राका और  शकील (दोनों निवासी पुरानी बस्ती मैहर) झाड़ियों में फंस कर खाई में गिर गए। आरोप है कि ग्रामीणों की पिटाई में गंभीर रुप से घायल रियाज की जहां इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई,वहीं शकील को जबलपुर रेफर किया गया है। 

2 नामजद और 7 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध एफआईआर  
इस मामले में पुलिस ने ग्रामीणों की ओर से पवन गोंड़  की शिकायत पर आरोपी रियाज और शकील अहमद के अलावा 3 अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बदेरा थाने में मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा- 4/9  और मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा- 4/10 और 4/11 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। जबकि आरोपियों की ओर से घायल शकील की शिकायत पर 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी के सेक्सन 302 और 34 के तहत मुकदमा कायम किया गया है।  जिसके बाद 4-5 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है।                                                                               

Similar News