धोखाधड़ी मामले में बुरी तरह फंसी मशहूर हरियाणवी डांसर, लखनऊ कोर्ट ने डांसर के खिलाफ तय किए आरोप 

सपना चौधरी धोखाधड़ी मामले में बुरी तरह फंसी मशहूर हरियाणवी डांसर, लखनऊ कोर्ट ने डांसर के खिलाफ तय किए आरोप 

Sanjana Namdev
Update: 2022-11-05 08:39 GMT
धोखाधड़ी मामले में बुरी तरह फंसी मशहूर हरियाणवी डांसर, लखनऊ कोर्ट ने डांसर के खिलाफ तय किए आरोप 

डिजिटल डेस्क मुंबई।  मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई है। धोखाधड़ी मामले में लखनऊ की एक अदालत ने मशहूर डांसर सपना चौधरी और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी की अदालत ने भारतीय दंड संहिता के आधार पर सपना और अन्य सह-आरोपी जुनैद अहमद, इवाद अली, अमित पांडे और रत्नाकर उपाध्याय पर धारा 406 और 420 के तहत आरोप तय किए हैं। शुक्रवार को अदालत के में सपना चौधरी समेत सभी आरोपी उपस्थित रहे।

ये था पूरा मामला
थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, 13 अक्टूबर, 2018 को स्मृति उपवन में दोपहर से रात्रि 10 बजे तक सपना चौधरी समेत अन्य कलाकारों का कार्यक्रम था। इस शो के लिए पर व्यक्ति तीन सौ रुपये में ऑनलाइन व ऑफलाइन टिकट बेचा गया था। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों टिकट धारक मौजूद थे, लेकिन रात्रि 10 बजे तक सपना चौधरी नहीं आई तो लोगों ने हंगामा कर दिया। आरोप है कि टिकट धारकों को टिकट के पैसे भी वापस नहीं किए गए और दर्शकों के साथ धोखाधड़ी की गई। सब इंस्पेक्टरफिरोज खान ने लखनऊ के आशियाना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ की कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 10 मई को सपना चौधरी ने सरेंडर कर अंतरिम जमानत की अपील की थी। 8 जून को कोर्ट ने जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली थी।

मामले की जांच के बाद जुनैद, इबाद, अमित और रत्नाकर के खिलाफ 20 जनवरी 2019 को चार्जशीट दाखिल की गई थी, जबकि सपना के खिलाफ 1 मार्च 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस पर अदालत ने 26 जुलाई 2019 को संज्ञान लिया था। 

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