बांग्लादेश: कैबिनेट ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2020 को दी मंजूरी

बांग्लादेश: कैबिनेट ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2020 को दी मंजूरी

IANS News
Update: 2020-07-28 05:30 GMT
बांग्लादेश: कैबिनेट ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2020 को दी मंजूरी
हाईलाइट
  • बांग्लादेश कैबिनेट ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम
  • 2020 को मंजूरी दी

डिजिटल डेस्क, ढाका। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में हुई बैठक में बांग्लादेश मंत्रिमंडल ने बांग्लादेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2020 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। हसीना सोमवार को अपने आधिकारिक आवास गणभवन से इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुईं जबकि अन्य सभी मंत्री और सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांग्लादेश सचिवालय से बैठक में शामिल हुए।

प्रस्तावित कानून ने मौजूदा मदरसा शिक्षा अध्यादेश, 1978 में कुछ संशोधन किए ताकि इसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार लागू किया जा सके जिसने सैन्य अवधि सभी कानूनों को अवैध घोषित कर दिया था। कैबिनेट सचिव खांडकर अनवारुल इस्लाम ने कहा, मदरसा शिक्षा बोर्ड की पूर्व गतिविधियों को 1978 अध्यादेश कानूनी संरक्षण के तहत लाने के लिए मसौदा कानून में अनुच्छेद 28 को शामिल किया गया है ताकि इसके पहले की किसी भी गतिविधि को अवैध न कहा जा सके।

इसके अलावा, कैबिनेट ने बांग्लादेश के वित्त के साथ नेपाल के लुंबिनी में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करने के लिए बांग्लादेश सरकार और लुंबिनी विकास ट्रस्ट के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के एक मसौदे को मंजूरी दी है। सोमवार को बैठक के बाद अनवारुल इस्लाम ने अपने सचिवालय कार्यालय में एक समाचार ब्रीफिंग में कहा, कैबिनेट आज बांग्लादेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2020 के मसौदे पर अपनी अंतिम सहमति दी है।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में दो बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मसौदे में बोर्ड के कर्मचारियों को लोक सेवक बनाने और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु अन्य शिक्षा बोर्ड की तरह 60 वर्ष निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। बैठक में बीते 21 मई को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधान मंत्री के नेतृत्व में बांग्लादेश के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के 76वें विधानसभा में शामिल होने के बारे में अवगत कराया गया।

 

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