राष्ट्रपति चुनाव में कोरोना मरीजों को मतदान की अनुमति देने के लिए पारित किया विधेयक
दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति चुनाव में कोरोना मरीजों को मतदान की अनुमति देने के लिए पारित किया विधेयक
IANS News
Update: 2022-02-14 10:31 GMT
हाईलाइट
- दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में कोरोना मरीजों को मतदान की अनुमति देने के लिए पारित किया विधेयक
डिजिटल डेस्क, सियोल। दक्षिण कोरिया नेशनल असेंबली ने सोमवार को नियमित मतदान बंद होने के बाद 9 मार्च के लिए राष्ट्रपति चुनाव के दिन कोरोना मरीजों और क्वारंटीन में लोगों को शाम 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक मतदान करने की अनुमति देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। समाचार एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट के अनुसार, एक पूर्ण सत्र में सार्वजनिक आधिकारिक चुनाव अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। अपने मतपत्र डालने के लिए कोरोना मरीजों और क्वारंटीन लोगों को स्वास्थ्य अधिकारियों से अस्थायी छुट्टी परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह कदम इस चिंता के बाद आया कि आगामी चुनाव में चल रहे कोरोना वायरस की स्थिति सैकड़ों हजारों लोगों को प्रभावित कर सकती है क्योंकि उन लोगों की गारंटी के लिए कोई नियम नहीं है।
आईएएनएस