पाकिस्तान में हाफिज सईद की नजरबंदी खत्म, कल हो सकता है रिहा

पाकिस्तान में हाफिज सईद की नजरबंदी खत्म, कल हो सकता है रिहा

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-22 12:02 GMT

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरगना आतंकी हाफिज सईद की नजरबंदी बढ़ाने से लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने बुधवार को उसकी नजरबंदी खत्म करने के आदेश जारी कर दिए हैं। गुरुवार को हाफिज सईद के रिहा होने की संभावना है। पाक सरकार ने हाई कोर्ट में हाफिज सईद की नजरबंदी बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसका एक बड़ा कारण पाकिस्तानी सरकार द्वारा सईद के खिलाफ पर्याप्त सबूत कोर्ट में पेश न करना है।

इससे पहले पिछले महीने लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को मुंबई हमले में हाफिज सईद के खिलाफ सबूत जल्द से जल्द दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने आगाह किया था कि यदि समय रहते हाफिज सईद के खिलाफ सबूत कोर्ट में दाखिल नहीं किए गए तो उसकी नजरबंदी खत्म कर दी जाएगी। हालांकि इस सुनवाई के बाद अगली सुनवाई में हाफिज सईद की नजरबंदी 30 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी। सईद की 30 दिन की नजरबंदी 24 अक्टूबर से लागू हुई थी।

गौरतलब है कि जमात उद-दावा चीफ हाफिज सईद पाकिस्तान में 31 जनवरी से नजरबंद है। पंजाब सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून 1997 के तहत 31 जनवरी को सईद और उसके चार सहयोगियों को 90 दिनों के लिए हिरासत में लिया था। सईद के साथ अब्दुल रहमान आबिद, अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल और काजी काशिफ हुसैन को हिरासत में लिया गया था। 3 महीनों की यह नजरबंदी बढ़ते-बढ़ते 10 महीनों तक पहुंच गई।

भारतीय कूटनीति विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर हाफिज सईद के खिलाफ सबूत पेश नहीं किए। पाक खुद यह चाहता है कि सबूतों के अभावों में हाफिज सईद की नजरबंदी लाहौर हाई कोर्ट खत्म कर दे।

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