मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 साल की जेल

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 साल की जेल

Bhaskar Hindi
Update: 2019-11-28 13:26 GMT
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 साल की जेल

डिजिटल डेस्क, माले। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मालदीव की एक अदालत ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट की पांच जजों वाली बेंच ने यामीन पर 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। इस दौरान यामीन के दर्जनों समर्थकों ने कोर्ट के बाहर उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए उन्हें निर्दोष बताया। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला यामीन के राष्ट्रपति रहते हुए मालदीव के द्वीपों को पर्यटन विकास के लिए लीज पर देने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में उन पर एक निजी कंपनी के माध्यम से 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सरकारी धनराशि प्राप्त करने का आरोप था।

 

अब्दुल्ला यामीन ने 5 साल तक मालदीव पर शासन किया। इसके बाद साल 2018 में हुए एक चुनाव में वह अप्रत्याशित रूप से हार गए। यामीन अपने कार्यकाल के समय से ही कई सौदों पर जांच का सामना कर रहे थे। मामले पर फैसला सुनाने के दौरान बेंच की अगुवाई करने वाले जज अली राशीद ने कहा कि "आपराधिक अदालत ने साफ कर दिया था कि यामीन ने पैसे लिए थे और वे जानते थे कि इन पैसों का गबन किया गया है।" उन्होंने कहा कि "जजों ने इस मामले पर विचार करने के लिए 10 दिन का समय लिया था और यह फैसला पांचों जजों की सर्वसम्मति से सुनाया गया है।"

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