Terrorism: टेरर फंडिंग मामले में पाक अदालत ने हाफिज सईद के चार सहयोगियों को दोषी ठहराया

Terrorism: टेरर फंडिंग मामले में पाक अदालत ने हाफिज सईद के चार सहयोगियों को दोषी ठहराया

Bhaskar Hindi
Update: 2020-09-16 18:27 GMT
Terrorism: टेरर फंडिंग मामले में पाक अदालत ने हाफिज सईद के चार सहयोगियों को दोषी ठहराया
हाईलाइट
  • इनमें मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का साला भी शामिल
  • चार शीर्ष नेता आतंकी फंडिंग के मामलों में दोषी

डिजिटल डेस्क, लाहौर। पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने बुधवार को प्रतिबंधित जमात-उद-दावा के चार शीर्ष नेताओं को आतंकी फंडिंग (आतंक वित्तपोषण) के मामलों में दोषी ठहराया है। इनमें मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का साला भी शामिल है। सुनवाई के बाद अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि हाफिज अब्दुल रहमान मक्की (हाफिज सईद का साला), याहया मुजाहिद (जमात का प्रवक्ता), जफर इकबार और मोहम्मद अशरफ पर चार अन्य मामलों में आतंकी फंडिंग के आरोप तय किए गए।

संदिग्धों को कोट लखपत जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया था। अधिकारी ने बताया कि न्यायाधीश इजाज अहमद बत्तर ने प्रॉसीक्यूशन को गुरुवार को होने वाली मामले की अगली सुनवाई में गवाहों को पेश करने का निर्देश दिया।

बता दें कि एटीसी लाहौर ने पिछले महीने जफर इकबार और हाफिज अब्दुस सालम को 16 साल से अधिक कैद की सजा सुनाई थी। वहीं, मक्की को आतंकी फंडिंग के एक अन्य मामले में डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई गई थी। फरवरी में सईद को एटीसी लाहौर ने आतंकी फंडिंग के आरोपों में 11 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने सईद और उसके करीबी सहयोगी जफर इबाक को दो मामलों में साढ़े पांच-साढ़े पांच साल कैद यानी 11 साल कैद की सजा सुनाई थी। 

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