पाकिस्तान : सेना प्रमुख सेवा विस्तार मामले में संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

पाकिस्तान : सेना प्रमुख सेवा विस्तार मामले में संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

IANS News
Update: 2020-01-01 12:30 GMT
पाकिस्तान : सेना प्रमुख सेवा विस्तार मामले में संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी
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  • पाकिस्तान : सेना प्रमुख सेवा विस्तार मामले में संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

इस्लामाबाद, 1 जनवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान की संघीय कैबिनेट ने सैन्य प्रमुख के सेवा विस्तार मामले में आर्मी एक्ट में संशोधन करने वाले विधेयक को बुधवार को मंजूरी दी।

पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट की इस आपात बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री इमरान खान ने की। इस बैठक में केवल एक एजेंडे, सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार के मामले पर विचार किया गया और इस सिलसिले में आर्मी एक्ट में आवश्यक संशोधन के लिए संबंधित विधेयक को मंजूरी दी गई।

आर्मी एक्ट में यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में दिए गए दिशा-निर्देश के तहत किए जा रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की सेवा में सरकार द्वारा तीन साल के विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने पहले निलंबित कर दिया था और बाद में इस शर्त के साथ बाजवा की सेवा में छह महीने के विस्तार की अनुमति दी थी कि इन छह महीनों में संसद सेना प्रमुख के सेवा विस्तार और इससे जुड़ी अन्य औपचारिकताओं पर स्पष्ट कानून बनाए।

कैबिनेट से पास होने के बाद अब इस विधेयक को संसद में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

इससे पहले संघीय कैबिनेट की एक बैठक मंगलवार को भी प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई। इसमें अन्य बातों के अलावा, भारतीय नागरिकता संशोधन कानून को मुस्लिम विरोधी बताया गया और साथ ही कश्मीर में अत्याचार का आरोप लगाते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किए गए।

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