UK हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी, ब्रिटेन में विजय माल्या की संपत्ति की होगी जांच 

UK हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी, ब्रिटेन में विजय माल्या की संपत्ति की होगी जांच 

Bhaskar Hindi
Update: 2018-07-06 02:44 GMT
UK हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी, ब्रिटेन में विजय माल्या की संपत्ति की होगी जांच 
हाईलाइट
  • ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने भारतीय बैंकों की अर्जी पर फैसला सुनाया।
  • हाईकोर्ट ने कहा है कि 13 बैंकों के संगठन विजय माल्या से संबंधित संपत्तियों की जांच और नियंत्रण के लिए तलाशी ले सकते हैं।
  • हाईकोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई के दौरान जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी ली जा सकती हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 9 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेकर विदेश भागने वाले शराब करोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने भारतीय बैंकों की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि 13 बैंकों के संगठन विजय माल्या से संबंधित संपत्तियों की जांच और नियंत्रण के लिए तलाशी ले सकते हैं। 

 

 

 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माल्या को इस कानून के तहत " भगोड़ा अपराधी " घोषित करने और उसकी 12,500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के लिए मुंबई में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब हाईकोर्ट के एक जज ने 13 भारतीय बैंकों के कंसोर्शियम के पक्ष में आदेश जारी किया है। 

 

 

 

हालांकि ये माल्या के परिसर में दाखिल होने का निर्देश नहीं है। आदेश के मायने ये हैं कि बैंक इस आदेश को अपनी बकाया रकम की वसूली के एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई के दौरान जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी ली जा सकती हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि बैंक उसके इस आदेश का इस्तेमाल अपनी रिकवरी के लिए नहीं कर सकेंगे।

 

 

 

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जांच अधिकारी और उसके अधीन काम करने वाले किसी भी जांच एंजेसी के अधिकारी को लंदन हर्टफोर्डशायर में माल्या की संपत्तियों की जांच के लिए प्रवेश की अनुमति दी गई हैं, जो संपत्तियों की जांच करने के साथ जब्ती की कार्रवाई कर सकता है। इससे पहले बेंगलुरू पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से दिल्ली की पटिलाया हाउस कोर्ट में गुरुवार को ही एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कहा गया हैं कि उसने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या और यूनाइटेड ब्रेवरीज की 159 संपत्तियों चिन्हित किया है। 

 

 

 

जस्टिस बायरन के 26 जून के आदेश के मुताबिक, " हाईकोर्ट के प्रवर्तन अधिकारी, इसमें उनसे अधिकार प्राप्त एजेंट भी शामिल है, परिसर में दाखिल होने के लिए जरूरत होने पर बल प्रयोग कर सकते हैं" माल्या ने अपील कोर्ट में एक प्रार्थनापत्र दाखिल करते हुए कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति मांगी है। जो अभी लंबित है। माल्या इसके अलावा प्रत्यर्पण के मुकदमे का भी सामना कर रहे हैं। भारत ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके प्रत्यर्पण की मांग की है।

 

 

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