सिख दंगा: 186 केस फिर से खुलेंगे, नई SIT का गठन

सिख दंगा: 186 केस फिर से खुलेंगे, नई SIT का गठन

Bhaskar Hindi
Update: 2018-01-10 11:55 GMT
सिख दंगा: 186 केस फिर से खुलेंगे, नई SIT का गठन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 1984 में हुए सिख दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई एसआईटी का गठन किया है। न्यायमूर्ति केपीएस राधाशरण और न्यायमूर्ति जेएम पांचाल की पर्यवेक्षी समिति ने पहली SIT द्वारा किए गए जांच पर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दंगों से जुड़े 186 केस की फिर से जांच की अनुमति दे दी है। पहले एसआईटी ने इन केसों को बंद कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय SIT में हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड IPS अफसर और एक सेवारत IPS अफसर को शामिल करने का आदेश दिया है। यह SIT बंद किए गए 186 केसों का फिर से जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद ये केस दोबारा खोले जा सकते हैं।

गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा 1984 दंगों से संबंधित 293 में से 240 मामलों को बंद करने के निर्णय पर कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। केस बंद करने के फैसले पर संदेह जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इनमें में 199 मामलों को बंद करने का कारण बताने के लिए कहा था।

इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि कानपुर में 1984 के सिख विरोधी हिंसा की जांच एसआईटी से कराई जाए या नहीं, ये उत्तर प्रदेश सरकार तय करे। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, ऐसे में एसआईटी जांच का फैसला राज्य सरकार ले। केंद्र ने यह भी कहा कि अगर वो एसआईटी जांच को लेकर कोई निर्णय लेती है, तो वो राज्य सरकार के अधिकार में दखल देना होगा।

बता दें कि पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक अहम फैसला सुनाते हुए 1984 दंगे से जुड़े पांच मामलों की फिर से जांच करने के आदेश दिए थे। इन सभी मामलों को 1986 में बंद कर दिया गया था। इनमें सज्जन कुमार, बलवान खोखर, महेंद्र यादव, कृष्ण खोखर आरोपी हैं।

 

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