मारपीट के मामले में आप विधायक सोमदत्त 6 महीने के लिए भेजे गए तिहाड़ जेल

मारपीट के मामले में आप विधायक सोमदत्त 6 महीने के लिए भेजे गए तिहाड़ जेल

IANS News
Update: 2019-09-12 17:30 GMT
मारपीट के मामले में आप विधायक सोमदत्त 6 महीने के लिए भेजे गए तिहाड़ जेल
हाईलाइट
  • विधायक को साल 2015 के मारपीट के एक मामले में जेल की सजा हुई है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राउज एवन्यू कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को छह महीने की सजा सुनाकर तिहाड़ जेल भेज दिया। विधायक को साल 2015 के मारपीट के एक मामले में जेल की सजा हुई है। अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दी गई सजा के खिलाफ लगाई गई अर्जी को खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया। सोमदत्त को जब मारपीट का आरोपी बनाया गया था, उस वक्त वह विधायक नहीं थे।

सोमदत्त को जिस मामले में जेल भेजा गया है, वह जनवरी 2015 का है। आरोप था कि उन्होंने गुलाबी बाग में रहने वाले संजीव राणा की बेसवॉल के बैट से बुरी तरह पिटाई की थी। पीड़ित ने अदालत में गवाह और सबूत पेश किए, जिन्हें आरोपी ने मनगढ़ंत साबित करने की कोशिश की। मगर अदालत ने आरोपी पक्ष के तर्को को नहीं माना। अदालत में चले मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रंजिश से जुड़ा हुआ बताने की कोशिश ही करता रहा।

 

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