कृषि विधेयक : कांग्रेस का मौजूदा रुख अतीत से एकदम उलट

कृषि विधेयक : कांग्रेस का मौजूदा रुख अतीत से एकदम उलट

IANS News
Update: 2020-09-18 12:01 GMT
कृषि विधेयक : कांग्रेस का मौजूदा रुख अतीत से एकदम उलट
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  • कृषि विधेयक : कांग्रेस का मौजूदा रुख अतीत से एकदम उलट

नई दिल्ली, 18 सितम्बर (आईएएनएस)। मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए किसान-समर्थक विधेयकों के विरोध में कांग्रेस का वर्तमान रुख पाखंडी है क्योंकि जब पार्टी केंद्र में सत्ता में थी तो कृषि उपज का अवरोध मुक्त व्यापार चाहती थी। सरकार के करीबी सूत्रों ने यह कहा है ।

सूत्रों का कहना है कि अतीत में कांग्रेस के कृत्य दिखाते हैं कि सत्ता में होने पर पार्टी उसी दिशा में काम कर रही थी और अब विपक्ष में है, तो यह इन सुधारों का विरोध कर रही है।

सूत्रों ने कहा, यह स्पष्ट है कि कांग्रेस भी कृषि उपज का अवरोध मुक्त व्यापार चाहती थी। इस प्रकार, मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए किसान-समर्थक विधेयकों के विरोध में कांग्रेस पाखंडी है।

कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाले दल संसद के अंदर और बाहर किसान समर्थक सुधारों का विरोध कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस तरह के सुधार के संबंध में कांग्रेस का रुख दिखाए गए रुख के उलट है।

सूत्रों का कहना है कि विभिन्न राज्यों में, विभिन्न समय अवधि में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कांट्रेक्ट फार्मिंग की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया था। यह किसी विशेष पार्टी तक सीमित नहीं था, विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकाल के दौरान इसे अपनाया। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, वही पार्टियां जो संबंधित राज्यों में सत्ता में थीं, वे अब केंद्र सरकार द्वारा लाए गए सुधारों का विरोध कर रही हैं?

विभिन्न राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा (2007, आईएनसी), हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक (2003, कठउ), महाराष्ट्र (2006, आईएनसी-एनसीपी), मध्य प्रदेश (2003, आईएनसी) , मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा (2006, बीजेडी), राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड ने राज्य एपीएमसी अधिनियम के तहत अनुबंध खेती के लिए प्रावधान किए हैं। पंजाब (2013, एसएडी), तमिलनाडु (2019, अन्नाद्रमुक), ओडिशा (2020, बीजेडी) ने अलग अनुबंध कृषि अधिनियम पारित किया है।

ग्रामीण भारत को ऐतिहासिक बढ़ावा देते हुए, किसानों के लाभ के लिए और कृषि क्षेत्र को बदलने के लिए 5 जून 2020 को तीन अध्यादेशों की घोषणा की गई।

ये अध्यादेश थे:

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 कृषि उत्पादन में अवरोध मुक्त इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है।

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 किसानों को कृषि करारों के संबंध में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी कीमत रूपरेखा पर कृषि सेवाओं और कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए कृषि व्यापार फर्मो, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओ, निर्यातकों या बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषकों का संरक्षण करते हैं, सशक्त बनाते हैं।

किसानों के लिए विनियामक वातावरण को उदार बनाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया।

इन अध्यादेशों को कानून बनाने के लिए लोकसभा में 14 सितंबर को तीन विधेयक पेश किए गए - कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरीलकरण) विधेयक, 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 ।

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 को एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रस्तावित करेंगे, जहां किसान और व्यापारी बिक्री और खरीद से संबंधित चयन की स्वतंत्रता का लाभ पाते हैं।

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र 2019 में उल्लेख किया था कि कांग्रेस कृषि उपज बाजार समिति के अधिनियम को निरस्त करेगी और कृषि उपज सहित निर्यात और इंटरस्टेट व्यापार को सभी प्रतिबंधों से मुक्त बनाएगी।

रिपोर्टों के अनुसार, 2014 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि कांग्रेस शासित राज्यों को एपीएमसी अधिनियम से फलों और सब्जियों को डी-नोटिफाई करना चाहिए। इसके बाद, कांग्रेस शासित राज्यों -- कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और हरियाणा के राज्यों को फलों और सब्जियों को डिनोटिफाई किया गया।

2004 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने राज्यों के साथ कृषि एपीसी कानून 2003 को लागू करने के लिए मॉडल एपीएमसी एक्ट को अपनाने के लिए राजी करना शुरू कर दिया।

यूपीए सरकार ने मॉडल एपीएमसी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मॉडल एपीएमसी नियम 2007 भी तैयार किया।

यूपीए ने महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन संसदीय मामलों के मंत्री हर्षवर्धन पाटिल की अध्यक्षता में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए राज्य मंत्रियों की समिति का भी गठन किया।

2013 में अपनी रिपोर्ट में समिति ने कृषि उत्पाद इंटर-स्टेट व्यापार और वाणिज्य (विकास और विनियमन), बाधा मुक्त बाजारों के लिए विधेयक का प्रस्ताव किया।

सूत्रों ने कहा कि ये सब दर्शाते हैं कि कांग्रेस भी सुधार चाहती थी लेकिन अब मोदी सरकार का विरोध कर रही है।

वीएवी-एसकेपी

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