आधार को PAN से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी
आधार को PAN से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने PAN को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ा दी है. अब आप 30 जून तक आधार को पैन कार्ड से जोड़ सकते हैं। अभी तक यह समयसीमा 31 मार्च थी। यह चौथी बार है जब सरकार ने पैन से आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई है। आदेश में कहा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार-PAN को जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई जा रही है। टैक्स डिपार्टमेंट की नीति निर्धारण संस्था सीबीडीटी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि मामले पर विचार-विमर्श के बाद आईटी रिटर्न्स फाइल करने के लिए पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में आधार को विभिन्न सर्विसेज से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाने का आदेश दिया था। माना जा रहा है कि CBDT का ताजा आदेश सुप्रीम कोर्ट के आधार पर दिए गए आदेश के मद्देनजर आया है। अब तक 16.65 करोड़ लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक करा लिया है। देश में करीब 33 करोड़ लोगों के पास पैन (स्थायी खाता संख्या) है। सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया PAN लेने के लिए आधार नंबर को देना अनिवार्य कर दिया है।
आयकर विभाग अधिनियम की धारा 139 एए(2) के मुताबिक एक जुलाई, 2017 तक जिन लोगों के पैन बन चुके हैं, वे 31 जुलाई, 2017 तक इसे अपने आधार से लिंक कर लें। हालांकि, इसके बाद सरकार ने यह डेडलाइन 31 अगस्त, 2017 कर दी थी। फिर इसे 31 दिसंबर, 2017 तक बढ़ाया। अंतिम बार यह डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च, 2017 की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में बैंक अकाउंट और मोबाइल से आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक पांच जजों वाली कांस्टीट्यूशन बेंच का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई अंतिम तिथि नहीं होगी।