अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए केंद्र ने अधिसूचना जारी की
नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए केंद्र ने अधिसूचना जारी की
- कठिनाइयों का सामना
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) के संबंध में पूरे भारत में भारतीय नागरिकों की बेहतर सुविधा के लिए एक अधिसूचना जारी की है।
वर्तमान में, जारी किए गए आईडीपी का प्रारूप, आकार, पैटर्न, रंग आदि भारत के सभी राज्यों में भिन्न है। इसके कारण कई नागरिकों को विदेशों में अपने संबंधित आईडीपी के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
अब 26 अगस्त को जारी अधिसूचना में इस संशोधन के माध्यम से, पूरे भारत में जारी करने के लिए और जिनेवा कन्वेंशन के अनुपालन में आईडीपी के प्रारूप, आकार, रंग आदि को मानकीकृत किया गया है।
आईडीपी को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का भी प्रावधान किया गया है। नियामक प्राधिकरणों की सुविधा के लिए विभिन्न सम्मेलनों और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में वाहन श्रेणियों की तुलना को भी जोड़ा गया है। हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी उपलब्ध कराए गए हैं।
आईएएनएस
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.