भागलपुर हिंसा के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे की जमानत याचिका नामंजूर

भागलपुर हिंसा के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे की जमानत याचिका नामंजूर

Bhaskar Hindi
Update: 2018-04-03 06:10 GMT
भागलपुर हिंसा के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे की जमानत याचिका नामंजूर

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे और भाजपा नेता अर्जित शाश्वत चौबे की जमानत याचिका को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। अर्जित चौबे भागलपुर हिंसा के आरोपी हैं, जो फिलहाल कैंप जेल में बंद हैं। अर्जित की जगह उनके वकील ने प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) अंजनी कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए याचिका को नामंजूर कर दिया गया है।

पेशी के दौरान रहे कड़े इंतजाम
हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के आरोपी अर्जित शाश्वत की मंगलवार को कोर्ट में होने वाली पेशी को लेकर पुलिस भी अलर्ट रही थी। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एसएसपी मनोज कुमार खुद हर मूवमेंट की मॉनिटरिंग कर रहे थे। समर्थकों को भी कोर्ट के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई थी।

बता दें कि भागलपुर के कैंप जेल में बंद अर्जित शाश्वत से मिलने सोमवार को उनकी मां नीता चौबे, पत्नी विजेता चौबे और भाई अविरल शाश्वत कैंप जेल पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने परिवार के बाकी लोगों का हालचाल भी पूछा। इस दौरान परिवार के सभी लोग आंखों में आंसू के साथ भावुक नजर आए थे।

क्या है पूरा मामला
भागलपुर के चंपानगर में 17 मार्च को हुई हिंसा मामले में अर्जित शाश्वत चौबे को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने अर्जित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने पटना में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद एक अप्रैल को पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। इसके बाद अर्जित के वकील ने जमानत याचिका दायर की थी, जो मंगलवार को नामंजूर हो गई।

भागलपुर के चंपानगर में 17 मार्च को हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर संघर्ष चला। इस दौरान पत्थरबाजी, आगजनी, फायरिंग की घटना भी हुई थी। इस घटना में पुलिस जवान समेत कई लोग घायल हो गए थे। मामले में एएसआई हरिकिशोर सिंह ने अर्जित समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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