सरकारी योजनाओं से आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी
सरकारी योजनाओं से आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य करने की डेडलाइन बढ़ गई है। केन्द्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है। केन्द्र सरकार की ओर से एडव्होकेट जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि आधार को अनिवार्य करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है। आधार को अनिवार्य करने पर विपक्षी पार्टियों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिकाओं के चलते केन्द्र ने पहले इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 तय की थी।
वेणुगोपाल ने बताया कि सरकार ने यह कदम उन लोगों के हित में उठाया है, जिनका आधार कार्ड अब तक नहीं बना है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2018 तक जिन लोगों का सरकारी योजनाओं से आधार लिंक नहीं हुआ है, उन्हें सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने से रोका नहीं जाएगा।
बता दें कि 35 मंत्रालयों की करीब 135 योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार ने आधार को अनिवार्य किया है। इनमें सामाजिक कल्याण की योजनाओं जैसे कि गरीब महिलाओं को फ्री कूकिंग गैस, किसानों को खाद, किटनाशक, राशन दुकानों में अनाज और कैरोसिन आदि में आधार को अनिवार्य किया गया है। इन योजनाओं के लिये आधार को अनिवार्य करने के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के वकील ने बैंक खातों और मोबाइल नंबरों से भी आधार नम्बर लिंक करने की अनिवार्यता का मुद्दा उठाया। बता दें कि सरकारी सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली सभी जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
इससे पहले रिजर्व बैंक ने 21 अक्टूबर को स्पष्ट किया था कि सभी बैंक खाताधारकों को अपने-अपने बैंक अकाउंट से आधार को लिंक कराना अनिवार्य है। रिजर्व बैंक ने यह स्पष्टीकरण तब दिया जब मीडिया में एक आरटीआई के हवाले से खबरें आई थी कि बैंक खातों से आधार लिंक करना अनिवार्य नहीं है।