ईडी ने अदालत से इकबाल मिर्ची के परिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की

ईडी ने अदालत से इकबाल मिर्ची के परिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की

IANS News
Update: 2020-12-04 14:00 GMT
ईडी ने अदालत से इकबाल मिर्ची के परिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की
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  • ईडी ने अदालत से इकबाल मिर्ची के परिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की

मुंबई, 4 दिसम्बर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत के सामने एक आवेदन देकर कहा कि अंडरवल्र्ड डॉन इकबाल मिर्ची के परिवार के सदस्यों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए।

ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने इकबाल मिर्ची मामले में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए) के तहत एक आवेदन दायर किया है।

अधिकारी ने कहा कि ईडी ने अदालत से मिर्ची की पत्नी हाजरा मेमन और उनके बेटों जुनैद इकबाल मेमन और आसिफ इकबाल मेमन को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए कहा है।

अधिकारी ने कहा कि अदालत को दिए गए अपने आवेदन में वित्तीय जांच एजेंसी ने एफईओए के तहत उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश देने की मांग भी की है।

उन्होंने कहा कि पहले चरण में 15 भारतीय संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रार्थना की गई है, जिसमें सेजय हाउस की तीसरी और चौथी मंजिल, जिसकी कीमत 96 करोड़ रुपये है और छह बैंक खातों में जमा 1.9 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

उन्होंने कहा कि ईडी ने एफईओए के तहत पूरक आवेदन दाखिल करने की अनुमति देने के लिए भी प्रार्थना की है।

ईडी ने अब तक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत भारत और विदेशों में 798 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया है।

ईडी द्वारा विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष दायर चार्जशीट के आधार पर आसिफ मेमन, जुनैद मेमन और हाजरा मेमन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।

एकेके/एएनएम

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