कोरोना वायरस: देश में 31 मार्च तक लागू रहेंगे कोविड-19 महामारी के लिए जारी गाइडलाइन, अब तक 1.37 करोड़ लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन

कोरोना वायरस: देश में 31 मार्च तक लागू रहेंगे कोविड-19 महामारी के लिए जारी गाइडलाइन, अब तक 1.37 करोड़ लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन

Bhaskar Hindi
Update: 2021-02-26 18:29 GMT
कोरोना वायरस: देश में 31 मार्च तक लागू रहेंगे कोविड-19 महामारी के लिए जारी गाइडलाइन, अब तक 1.37 करोड़ लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन
हाईलाइट
  • देश में अब तक 49
  • 15
  • 808 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की डोज दी गई
  • देश में अब तक 88
  • 41
  • 132 स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी को लेकर मौजूदा गाइडलाइन्स देश में 31 मार्च तक लागू रहेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के उपाचाराधीन और संक्रमण के नए मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन निगरानी, रोकथाम और सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है, ताकि महामारी से पूरी तरह उबरा जा सके। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लक्षित आबादी समूह का टीकाकरण करने में तेजी लाने की भी सलाह दी गई है, ताकि संक्रमण की ‘श्रृंखला’ तोड़ी जा सके और महामारी को खत्म किया जा सके।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि आज (शुक्रवार, 26 फरवरी 2021) शाम 6 बजे तक पूरे देश में कोरोना की 1,37,56,940 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्यकर्मियों को अब तक 88,41,132 डोज दी गई है। जिसमें 66,37,049 स्वास्थ्यकर्मियों को पहली डोज लगाई है। 22,04,083 स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरी डोज दी गई है। वहीं बताया गया कि अब तक 49,15,808 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की डोज दी गई है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए निरुद्ध क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन) का सीमांकन सावधानीपूर्वक जारी रखा जाए, वायरस के प्रसार की रोकथाम से जुड़े दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए, कोविड की रोकथाम में सहायक व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए और विभिन्न अनुमति प्राप्त गतिवधियों के सबंध में मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का ईमानदारी से अनुपालन किया जाए। मंत्रालय ने कहा कि इसलिए 27 जनवरी को जारी दिशा-निर्देशों व एसओपी को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सख्ती से लागू किये जाने की जरूरत है।

ज्ञात हो कि मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत सिनेमा हॉल और थिएटर को कहीं अधिक दर्शकों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है, जबकि स्विमिंग पूल को सभी के उपयोग के लिए अनुमति दी गई है। राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही और वस्तुओं की ढुलाई पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी।

 

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