AAP के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने EC से मांगा जवाब

AAP के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने EC से मांगा जवाब

Bhaskar Hindi
Update: 2018-01-30 15:03 GMT
AAP के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने EC से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के 20  विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामे के जरिए चार दिनों के अंदर उन तथ्यों के बारे में पूरी जानकारी देने को कहा है, जिनके आधार पर AAP के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने उन विधायकों से भी अपना जवाब दाखिल करने को कहा है, जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों चुनाव आयोग ने  AAP के 20 विधायकों द्वारा संसदीय सचिव पद का लाभ लेने के मामले में बड़ी कार्रवाई की थी। चुनाव आयोग ने इस मामले में राष्ट्रपति से AAP विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति द्वारा इस सिफारिश को मजूंरी देने के बाद AAP के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाई कोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई में 20 विधायको की सदस्यता रद्द होने से दिल्ली विधानसभा में खाली हुई सीटों पर उपचुनाव को लेकर रोक लगा दी थी। मंगवलार को जस्टिस संजीव खन्ना और चंद्र शेखर की बेंच ने इस मामले पर आगे की सुनवाई की। बेंच ने उपचुनाव पर अंतरिम रोक फिलहाल अगली सुनवाई तक जारी रखी है।

इससे पहले हाई कोर्ट ने AAP को इस मामले में चुनाव आयोग के पास नहीं जाने पर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था, "आप ने खुद से ही तय कर लिया कि चुनाव आयोग के पास जाना है कि नहीं। जब पार्टी चुनाव आयोग के पास गई ही नहीं तो वह कैसे कह सकती है कि उसकी इस मामले में सुनवाई नहीं हुई।" आप पार्टी ने यहां तर्क दिया था कि इस मामले में चुनाव आयोग ने पार्टी की बात नहीं सुनी।

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