हैदराबाद बम ब्लास्ट: शफीक सईद और इस्माइल चौधरी दोषी, 2 को किया बरी

हैदराबाद बम ब्लास्ट: शफीक सईद और इस्माइल चौधरी दोषी, 2 को किया बरी

Bhaskar Hindi
Update: 2018-09-04 08:04 GMT
हैदराबाद बम ब्लास्ट: शफीक सईद और इस्माइल चौधरी दोषी, 2 को किया बरी
हाईलाइट
  • 11 साल बाद हैदराबाद बम ब्लास्ट मामले में फैसला
  • 2 आरोपी दोषी करार
  • दो बरी
  • 25 अगस्त 2007 में हैदराबाद में गोकुल चाट और राज्य सचिवालय के पास हुआ था बम धमाका
  • बम ब्लास्ट में शामिल थे पांच आरोपी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 25 अगस्त 2007 को हुए हैदराबाद बम धमाके के दो आरोपी इस्माइल चौधरी और अनिक शफीक सईद को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दो अन्य आरोपी फारुक शार्फुद्दीन तरकश और मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख को बरी कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने पांच को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी अंसार अहमद बादशाह शेख चेरलापल्ली जेल में बंद है, जिसका फैसला कोर्ट सोमवार को करेगा।

 

 

गौरतलब है कि 25 अगस्त 2007 को हैदराबाद में गोकुल चाट और राज्य सचिवालय के पास लुंबिनी पार्क में विस्फोट किए गए थे। जिसमें करीब 42 लोगों की मौत हुई थी। धमाके में 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। बम ब्लास्ट के पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी हमले के एक साल बाद अक्टूबर में हुई थी। उनके खिलाफ मुकदमा जून 2018 में सुरक्षा आधार पर जेल परिसर में स्थित एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।आरोपियों के खिलाफ तीन आरोपपत्र दायर किए गए थे। 2014 में, अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय किए थे।भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत उन पर हत्या और अन्य अपराधों को अंजाम देने का आरोप लगाया गया था।

 

 

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