ISIS के लिए युवाओ की भर्ती करती थी यास्मीन मोहम्मद, 7 साल की जेल

ISIS के लिए युवाओ की भर्ती करती थी यास्मीन मोहम्मद, 7 साल की जेल

Bhaskar Hindi
Update: 2018-03-24 13:43 GMT
ISIS के लिए युवाओ की भर्ती करती थी यास्मीन मोहम्मद, 7 साल की जेल

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक अदालत ने ISIS के लिए काम करने वाली महिला यास्मीन मोहम्मद जाहिद को 7 साल की सजा सुनाई है। यास्मीन पर आरोप था कि वह आतंकवादी संगठन आईएसआईएस (ISIS) के लिए लड़ाकों की भर्ती कराने का काम करती है। यास्मीन पर एरनाकुलम की विशेष NIA अदालत ने 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि NIA ने इस मामले में यास्मीन के अलावा राशिद अब्दुल्ला नाम के एक शख्स को भी आरोपी बनाया था। माना जा रहा है कि राशिद अफगानिस्तान में है।

दिल्ली एयरपोर्ट से हुई थी गिरफ्तार
शनिवार को विशेष न्यायाधीश एस. संतोष कुमार ने यास्मीन को अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। यास्मीन मोहम्मद जाहिद बिहार की रहने वाली है। अदालत ने यास्मीन को 15 युवकों को ISIS में भर्ती कराने का दोषी पाया है। यास्मीन ने भर्ती के बाद सभी 15 युवकों को अफगानिस्तान पहुंचा दिया था। ये सभी युवक केरल के कासरगोड जिले के रहने वाले है। मई 2016 में पहली बार यास्मीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद जुलाई 2016 में यास्मीन को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जिस वक्त यास्मीन को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त वह उसके बेटे के साथ अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरने वाली थी। 

अब्दुल राशिद अब्दुल्ला मुख्य षडयंत्रकर्ता
NIA ने इस मामले में अब्दुल राशिद अब्दुल्ला को भी आरोपी बनाया है। अब्दुल्ला इस मामले में मुख्य षडयंत्रकर्ता है। यास्मीन, अब्दुल राशिद की दूसरी पत्नी है। दोनों की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब यास्मीन पीस इंटरनेशनल स्कूल में मास्टर ट्रेनर के तौर पर काम करती थी। अब्दुल से शादी करने के बाद वह इस्लामिक स्टेट की फॉलोवर बन गई। इसके बाद यास्मीन अफगानिस्तान जाने की प्लानिंग कर रही थी लेकिन उसके तीन साल के बेटे का पासपोर्ट न बनने की वजह से वह नहीं जा पाई।

यास्मीन मोहम्मद जहीर पर आईपीसी की धारा 120, 125 B, सेक्शन 38,39 और 40 के तहत कार्यवाही की गई है। यास्मीन को भारत और अन्य एशियाई देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी पाया गया है।     


 

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