केरल सरकार को सीएए हटाने का प्रस्ताव पास करने का अधिकार नहीं : राज्यपाल

केरल सरकार को सीएए हटाने का प्रस्ताव पास करने का अधिकार नहीं : राज्यपाल

IANS News
Update: 2020-01-02 08:00 GMT
हाईलाइट
  • केरल सरकार को सीएए हटाने का प्रस्ताव पास करने का अधिकार नहीं : राज्यपाल

तिरुवनंतपुरम, 2 जनवरी (आईएएनएस)। केरल विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए)को हटाने के लिए पास हुए प्रस्ताव को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गलत करार दिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि किसी राज्य को केंद्रीय विषयों पर प्रस्ताव पास करने का अधिकार ही नहीं है।

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, नागरिकता का मामला केंद्र सरकार का विषय है, इसको लेकर राज्य सरकार के प्रस्ताव पारित करने का कहीं कोई संवैधानिक आधार नहीं है।

मुख्यमंत्री पिनराई विजयवन ने मंगलवार को विधानसभा में सीएए हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था जिसे बाद में विधानसभा ने पारित किया था। इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने समर्थन किया था वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ा एतराज जताया था।

प्रस्ताव पास कराने के पीछे मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा था कि केरल में सेक्युलरिज्म (धर्म निरपेक्षता) का सुनहरा इतिहास रहा है। ऐसे में इस परंपरा को बनाए रखने के लिए ऐसे कानून का विरोध जरूरी है।

 

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