कोविड -19: उड़ीसा हाईकोर्ट ने वकीलों से कहा- काले कोट, गाउन न पहनें

कोविड -19: उड़ीसा हाईकोर्ट ने वकीलों से कहा- काले कोट, गाउन न पहनें

IANS News
Update: 2020-05-15 08:00 GMT
कोविड -19: उड़ीसा हाईकोर्ट ने वकीलों से कहा- काले कोट, गाउन न पहनें

भुवनेश्वर, 15 मई (आईएएनएस)। उच्चतम न्यायालय के बाद, उड़ीसा उच्च न्यायालय (एचसी) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए वकीलों को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में काला कोट और गाउन नहीं पहनने को कहा है।

कोर्ट ने वकीलों को सलाह दी है कि वे अगले आदेश तक सादे सफेद नेकबैंड के साथ सादे सफेद शर्ट / सफेद सलवार कमीज / सफेद साड़ी ही पहनें।

हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा, मौजूदा परिस्थितियों में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, उड़ीसा के उच्च न्यायालय के सामने आने वाले विद्वान अधिवक्ता, एहतियाती उपाय के रूप में, काला कोट न पहनें।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने गुरुवार को जारी किया है।

इससे पहले 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ताओं के लिए ड्रेस कोड को लेकर एक सकरुलर जारी किया था।

महामारी के चलते चिकित्सीय सलाह पर विचार करने के बाद शीर्ष अदालत ने काला कोट और गाउन से बचने का निर्देश दिया था।

Tags:    

Similar News