कोविड-19: हिमाचल में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

कोविड-19: हिमाचल में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

IANS News
Update: 2020-04-15 07:30 GMT
कोविड-19: हिमाचल में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, शिमला। हिमाचल में कोरोनावायरस महामारी के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित कर दिया है। एक अधिकारी ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। इससे पहले, राज्य में 30 जून तक च्यूइंगगम की बिक्री और इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

मप्र में इंदौर बना कोरोना का केंद्र, 117 नए मरीजों के साथ कुल मामले 544 हुए

अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) आर.डी धीमान ने कहा कि थूकने के माध्यम से संक्रमण के फैलने की संभावना के मद्देनजर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाया गया है। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर थूकने वालों पर महामारी रोग अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

गाइडलाइन: मुंह कवर करना अनिवार्य, थूकने पर लगेगा जुर्माना, सिर्फ इन कामों के लिए छूट

गौरतलब है कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण को लेकर कुल 1,311 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से अभी तक 33 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 16 लोग कोरोवायरस से संक्रमित हैं। इसके अलावा कुल 3,765 लोगों ने 28 दिनों के आइसोलेशन की अवधि पूरी कर ली है।

 

Tags:    

Similar News