राजा मान सिंह हत्या मामले में 11 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद

राजा मान सिंह हत्या मामले में 11 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद

IANS News
Update: 2020-07-22 14:00 GMT
राजा मान सिंह हत्या मामले में 11 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद
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  • राजा मान सिंह हत्या मामले में 11 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद

मथुरा, 22 जुलाई (आईएएनएस)। मथुरा की जिला अदालत ने बुधवार को 1985 में हुई राजा मान सिंह की हत्या में 11 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इन पुलिसकर्मियों में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक भी शामिल हैं।

जिला जज साधना रानी ठाकुर ने दोषी पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले में मंगलवार को पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया था।

इस मामले में तीन पुलिसकर्मियों को हालांकि अदालत ने बरी कर दिया था और चार की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

इस मामले में 35 साल बाद अदालत का फैसला आया। इस दौरान 1700 दिन सुनवाइयां हुईं।

राजा मानसिंह भरतपुर के राजा थे। वह और दो अन्य लोग 35 साल पहले पुलिस गोलीबारी में मारे गए थे। इससे एक दिन पहले एक चुनावी रैली के दौरान राजा की जीप ने राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिव चरण माथुर के हेलीकाप्टर में टक्कर मार दी थी।

राजा की मौत के बाद राजस्थान में काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री माथुर को इस्तीफा देना पड़ा था।

इस मामले की सुनवाई जयपुर कोर्ट में शुरू हुई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को राजस्थान से मथुरा ट्रांसफर कर दिया था।

 

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