Lockdown E-pass: अब ई-पास लेकर राज्य लौट सकेंगे मप्र के बाहर फंसे लोग, ऐसे करें आवेदन

Lockdown E-pass: अब ई-पास लेकर राज्य लौट सकेंगे मप्र के बाहर फंसे लोग, ऐसे करें आवेदन

Bhaskar Hindi
Update: 2020-04-27 14:30 GMT
Lockdown E-pass: अब ई-पास लेकर राज्य लौट सकेंगे मप्र के बाहर फंसे लोग, ऐसे करें आवेदन

डिजिटल डेस्क, भोपाल। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए उठाए गए एहतियाती कदमों के चलते लॉकडाउन किया गया है। इस वजह से मध्य प्रदेश के नागरिक अन्य राज्यों में तथा अन्य प्रदेशों के नागरिक बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश में फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों के आवागमन के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने ई-पास की सुविधा देने का निर्णय लिया है। प्रदेश के बाहर फंसे या मप्र में फंसे दूसरे राज्यों के लोग ई-पास लेकर अपने वाहन से आवागमन कर सकेंगे। इच्छुक लोग अपने आवेदन https://mapit.gov.in/COVID-19 पर कर सकते हैं।

"टांगे भी ढक कर रखें, नहीं तो नीचे से घुस सकता है कोरोना वायरस", देखें वीडियो

आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में सोमवार को बताया गया है कि, राज्य से बाहर फंसे और राज्य में दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए ई-पास व्यवस्था की गई है, यह सुविधा भोपाल, इंदौर तथा उज्जैन जिलों में लागू नहीं होगी। इन जिलों में पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु, चिकित्सकीय आकस्मिकता अथवा विशेष परिस्थितियों में पूर्ववत अनुमति जारी की जाएंगी।

कोरोना का खौफ: संदिग्ध मरीजों के वार्ड में पहुंचते ही शख्स ने उतारे कपड़े, फिर दे दी...

सरकार ने निर्णय लिया है कि जिलों में लॉकडाउन के कारण रुके हुए प्रभावित लोग यदि अपने संसाधनों से वापस जाना चाहते हैं, तो वे अपना आवेदन https://mapit.gov.in/COVID-19 पर प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस पर संबंधित जिलों के द्वारा ई-पास जारी किया जायेगा। प्रदेश के बाहर रुके लोग अगर अपने संसाधन से प्रदेश में आना चाहते हैं, तो वे भी इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। वे जिस जिले में वापस आ रहे हैं, उस जिले के अधिकारी द्वारा ई-पास जारी किया जायेगा। दोनों ई-पास जारी करने की प्रक्रिया पूर्ववत जारी पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु, परिवार में चिकित्सीय आकस्मिकता के अतिरिक्त होगी।

Victory Against Covid-19: कोरोना के खिलाफ जंग जीता न्यूजीलैंड, वायरस का हुआ खात्मा!

स्टेट कोरोना कंट्रोल रूम के प्रभारी अपर मुख्य सचिव आई़ सी़ पी़ केशरी ने सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि ई-पास जारी करने की सुविधा इंदौर, उज्जैन, भोपाल में लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, जिलों के कन्टेनमेंट क्षेत्रों से भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों का रिकार्ड रखा जाएगा तथा उनका आवश्यक रूप से स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा।

Tags:    

Similar News